महिला विरुद्ध अपराध के प्रति जागरूक किया

Update: 2023-04-22 13:12 GMT

चंडीगढ़ न्यूज़: महिला थाना एनआईटी व दुर्गा शक्ति की टीम द्वारा जीबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्र-छात्राओं को महिला विरुद्ध अपराध,आईटी एक्ट व साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक किया.

इस दौरान उन्हें डायल-112, साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर-1930 व वूमैन हेल्पलाइन नंबर -1091 के प्रति जागरूक किया. पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, महिला थाना एनआईटी व दुर्गा शक्ति की टीम ने बताया कि महिलाओं के साथ अक्सर दहेज हत्या, यौन उत्पीड़न,लूटपाट, छेड़छाड़ आदि घटनाएं सुनने में आती हैं. भारतीय दंड संहिता के अनुसार, बलात्कार अथवा बहला-फुसलाकर भगा ले जाना, शारीरिक व मानसिक शोषण, दहेज के लिए मारना, यौन उत्पीड़न आदि को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है. महिला विरुद्ध अपराध का अर्थ है कि किसी महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना.

बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि को आपराधिक हिंसा की श्रेणी में गिना जाता है. दफ्तर या घर में दहेज के लिए मारना, यौन शोषण, बदसलूकी जैसी घटनाएं घरेलू हिंसा का उदाहरण है. लड़कियों से छेड़छाड़, पत्नी को भ्रूण हत्या के लिए मजबूर करना आदि सामाजिक हिंसा के अंतर्गत आती है. इस दौरान छात्राओं को साइबर अपराध से बचने के लिए टिप्स बताए गए.

एडीसी ने औचक निरीक्षण किया

जिले की पहली रोबोटिक लैब वाले साईं धाम स्किल डेवलपमेंट सेंटर का एडीसी ने औचक निरीक्षण किया.

उन्होंने सेंटर संचालक को निर्देशित करते हए कहा कि बेरोजगार युवकों के बेहतर भविष्य के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नई शिक्षा नीति पर तेजी से कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है. वहीं रोबोटिक लैब के जरिये पहली कक्षा से ही बच्चों को रोबोटिक शिक्षा मिलेगी. उन्होंने प्रबंधन समिति को निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा पर कार्य करना होगा. उन्होंने कहा कि आधुनिक परिवेश में रोजगार परक शिक्षा से देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है. बेरोजगारी भी दूर हो रही है.

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