चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्य में भूमि की बाजार दर निर्धारित करने की नीति में संशोधन किया गया है। जो कि पहले 25 नवंबर, 2021 को अधिसूचित की गई थी। नीति को राज्य में सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए भूमि की बाजार दर निर्धारण नीति कहा जाएगा।
वर्तमान संशोधन का उद्देश्य 'उच्च स्तरीय भूमि खरीद समिति' शब्दों में लिपिकीय त्रुटि को 'उच्च अधिकार प्राप्त भूमि खरीद समिति' के रूप में सही नामकरण के रूप में प्रतिस्थापित करना है, जो कि 2017 की सरकार की विकास परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक रूप से प्रस्तावित भूमि की खरीद की नीति में पहले से ही गठित किया गया है। इसके अलावा, इस समिति की परिभाषा को उक्त नीति में बिल्कुल वैसा ही डाला गया है जैसा कि 2017 की नीति में उल्लिखित है, ताकि स्पष्टता और पारदर्शिता लाई जा सके।