Haryana: कैथल क्षेत्र में किसानों को 38 हजार एकड़ जमीन पर मालिकाना हक मिलेगा

कांग्रेस ईवीएम से छेड़छाड़ और भाजपा पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है

Update: 2024-11-22 09:19 GMT

हरयाणा: कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों में भूमि के मूल काश्तकारों को बड़ी राहत देते हुए, हरियाणा सरकार 38,000 एकड़ से अधिक भूमि का स्वामित्व उन्हें हस्तांतरित करेगी, जिससे उनकी लंबे समय से लंबित मांग पूरी हो जाएगी। सरकार के इस निर्णय के तहत, जिससे दोनों जिलों के पेहोवा और गुहला उपखंडों में 68,000 से अधिक लोगों को लाभ होगा, 'शामलात देह' - गांव की आरक्षित और आम उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि - का स्वामित्व मूल काश्तकारों के पास नहीं होगा।

हरियाणा विधानसभा द्वारा हाल ही में अपने सत्र के दौरान हरियाणा ग्राम साझा भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिए हरियाणा ग्राम साझा भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 पारित करने के बाद मूल काश्तकारों को भूमि हस्तांतरित करने का रास्ता साफ हो गया। नायब सिंह सैनी सरकार के इस फैसले को ‘किसान हितैषी’ बताते हुए आबादकार पट्टेदार किसान कल्याण समिति के हरपाल सिंह गिल ने आज द ट्रिब्यून से कहा कि इससे उन हजारों परिवारों को न्याय मिलेगा जो वर्षों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 के तहत मूल काश्तकारों को 20 वर्षों के लिए खेती के उद्देश्य से ‘शामलात देह’ भूमि पट्टे के आधार पर आवंटित की गई थी। पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी, विभिन्न न्यायालयों द्वारा बेदखली के आदेश पारित किए जाने के बावजूद पट्टेधारक भूमि पर काबिज रहे।

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