हरियाणा Haryana : फतेहाबाद की एक स्पेशल NDPS कोर्ट ने सतगुरु सिंह को 2,000 ट्रामाडोल टैबलेट की बरामदगी से जुड़े ड्रग्स केस में 10 साल की कड़ी कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश एडिशनल सेशंस जज हेमंत यादव ने दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 16 मई, 2021 को एक FIR दर्ज की गई थी, जब पुलिस ने फतेहाबाद के दमकोरा गांव के रहने वाले आरोपी सतगुरु सिंह के पास से 2,000 ट्रामाडोल टैबलेट, जो एक साइकोट्रॉपिक पदार्थ है, बरामद की थीं। यह मामला नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।
ट्रायल के दौरान, कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाहों, पुलिस की गवाही और दस्तावेजी सबूतों की जांच की। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष ने मामले को बिना किसी शक के साबित कर दिया है, जबकि बचाव पक्ष बरामदगी और जांच पर कोई विश्वसनीय चुनौती देने में विफल रहा।
गुरुवार को, कोर्ट ने सतगुरु को दोषी ठहराया और उसे 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल की कैद की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर उसे अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।