हाईकोर्ट में लोक अदालत में 143 मामले निपटाए गए, 6.25 करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाया गया
हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध 443 मामलों में से 143 का निपटारा किया गया और 6,25,61,176 रुपये का मुआवज़ा दिलाया गया, जिनमें से अधिकांश मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित थे।
यह कार्यवाही उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के मुख्य संरक्षक, मुख्य न्यायाधीश शील नागू और समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल की देखरेख में आयोजित की गई। समझौते के लिए उपयुक्त मामलों की सुनवाई और पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए दस लोक अदालत पीठों का गठन किया गया था।
सुने गए 443 मामलों में से 143 का निपटारा समझौते के माध्यम से सफलतापूर्वक किया गया। इनमें से अधिकांश मामले मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित थे।
यह लोक अदालत लंबित मामलों को कम करने और वैकल्पिक विवाद समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की राष्ट्रव्यापी पहल का एक हिस्सा थी। यह वादियों को लंबी मुकदमेबाजी से बचने के लिए एक लागत प्रभावी और त्वरित मंच प्रदान करती है।
न्यायाधीशों, वकीलों, पक्षकारों और न्यायालय कर्मचारियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सचिव स्वाति सहगल ने कहा कि भविष्य में और अधिक मामलों की पहचान की जाएगी ताकि लोक अदालतों के माध्यम से अधिक संख्या में मामलों का निपटारा किया जा सके।