अहमदाबादियों के लिए नया ट्रैफिक नियम, ओवरस्पीडिंग से खाली होगी जेबें
शहर में लगातार हो रहे हादसों ने लोगों को अपंग बना दिया है। तो कभी-कभी मौत भी।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। शहर में लगातार हो रहे हादसों ने लोगों को अपंग बना दिया है। तो कभी-कभी मौत भी। ताकि लोग अब केवल 70 की स्पीड लिमिट के साथ एसजी हाईवे और सिंधु भवन पर सुरक्षित ड्राइव कर सकें। यदि चालक पहली बार तेज गति से, दूसरी बार आठ हजार बार तथा तीसरी बार चालक को आठ स्पीड गन का प्रयोग करते हुए तेज गति से गति करते पकड़ा जाता है तो लाइसेंस छह माह के लिए निरस्त कर दिया जाएगा ताकि व्यक्ति वाहन न चला सके .
इसी प्रकार यदि कोई दोपहिया वाहन चालक पहली बार पकड़ा जाता है तो 1500 रुपए, दूसरी बार पकड़े जाने पर रु. अन्य क्षेत्रों में भी गति सीमा निर्धारित की गई है।
बेईमान चालकों को पकड़ने के लिए स्पीड गन लगाने की घोषणा के साथ ही 2021 में तय किए जाने वाले जुर्माने का विवरण भी अनुस्मारक के रूप में प्रकाशित किया गया है।
एक्सप्रेस-वे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और हाई-ट्रैफिक सड़कों पर अब मोटर चालकों के लिए पुलिस द्वारा गति सीमा निर्धारित की गई है। शहर में 70 से ऊपर की रफ्तार से गाड़ी चलाने में कोई बुराई नहीं है। अहमदाबादवासियों को पुलिस आयुक्त द्वारा जारी एक बयान के माध्यम से सूचित किया गया है कि यातायात पुलिस पहले दंडात्मक कार्रवाई करेगी और मामला दर्ज करेगी लेकिन अगर वही चालक तीसरी बार पकड़ा जाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द होने तक पुलिस कार्रवाई करेगी। घोषणा के अनुसार मोटरसाइकिल सवारों के लिए 100 सीसी से अधिक के वाहनों की गति सीमा 60 निर्धारित की गई है। थ्री व्हीलर के लिए 40 की स्पीड बनाई जाती है।