मानहानि मामले में अहमदाबाद कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री तेजस्वी को भेजा दूसरा समन

Update: 2023-09-23 04:07 GMT
अहमदाबाद: अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने शुक्रवार को आपराधिक मानहानि मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दूसरी बार समन जारी किया, जब पता चला कि कुछ भ्रम के कारण पहला समन उन्हें नहीं दिया जा सका।
नवीनतम समन के अनुसार, यादव को 13 अक्टूबर को अदालत में पेश होना है। 28 अगस्त को, अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डी जे परमार की अदालत ने यादव को उनकी कथित टिप्पणी पर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में समन जारी किया। गुजराती ठग हो सकते हैं।”
अदालत ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज मामले में वरिष्ठ राजद नेता को 22 सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया। जब अदालत ने सुनवाई शुरू की तो पता चला कि समन अभी भी अदालत में पड़ा हुआ है और इसे यादव तक कभी नहीं पहुंचाया गया। जबकि शिकायतकर्ता हरेश मेहता (69) को लग रहा था कि अदालत समन यादव को सौंप देगी, अदालत को लग रहा था कि मेहता के वकील ने इसे यादव को सौंप दिया है।
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