ऊंटों को सार्वजनिक सड़कों पर घुमाने पर 3 साल की सजा

Update: 2023-07-08 08:05 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सारंगा वी. व्यास ने साबरमती पुलिस स्टेशन के सामने बीआरटीएस रोड पर सार्वजनिक रूप से दो ऊंटों को खुला छोड़ने और पैदल चलने वालों और ड्राइवरों के जीवन को खतरे में डालने के कृत्य के लिए मंगाभाई धुलाभाई पाटनी को दोषी ठहराया और तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि आरोपियों की हालत और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को देखते हुए, आवारा मवेशियों के कारण रोजाना होने वाली दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कई लोगों की जान चली गई है। यदि इस प्रकार के अपराध में नकारात्मक रवैया अपनाया जाएगा तो इससे अपराध को बढ़ावा मिलेगा और समाज में इस प्रकार के अपराध की मात्रा बढ़ सकती है।

इस मामले का विवरण इस प्रकार है कि, 14-7-2019 को पशु क्रूरता नियंत्रण विभाग द्वारा साबरमती पुलिस स्टेशन के सामने बीआरटीएस रोड पर दो ऊंटों को सार्वजनिक सड़क पर छोड़ दिया गया था, जिससे पैदल चलने वालों और मोटर चालकों के जीवन को खतरे में डाल दिया गया था। अहमदाबाद नगर निगम पर कब्ज़ा कर लिया गया। ऊंट के मालिक मंगाभाई धूलाभाई पाटनी को गिरफ्तार कर लिया गया और अधिसूचना का उल्लंघन, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम-1960 की विभिन्न धाराओं के तहत अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। केस का संचालन कर रहे विशेष लोक अभियोजक के.बी.कंजिया ने पांच गवाहों व दस्तावेजों के आधार पर केस साबित कर कोर्ट को बताया कि समाज में ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं.

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