CBI कोर्ट ने बलात्कार, अपहरण मामले में अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
Ahmadabad अहमदाबाद। विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट संख्या 7, अहमदाबाद ने आज बलात्कार, अपहरण और प्रतिरूपण मामले में आरोपी धवल हरीश चंद्र त्रिवेदी को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास और 3 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
पीड़िता के पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर गुजरात पुलिस से माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई को तत्काल मामला स्थानांतरित किया गया था। प्रारंभ में, मामला चोटिला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, सीबीआई ने 01.05.2019 को मामले को फिर से दर्ज किया और जांच अपने हाथ में ले ली।
आरोपी धवल त्रिवेदी उम्र लगभग 46 वर्ष पहले से ही POCSO और बलात्कार के एक मामले में दोषी था। पैरोल पर रहते हुए, उसने खुद का प्रतिरूपण करके जेल के कैदियों की मदद से स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग क्लास शुरू की थी। आरोपी ने लड़कियों को ज्योतिष के बारे में लालच देना शुरू कर दिया, खुद को एक अमीर व्यक्ति के रूप में पेश किया ताकि उन्हें धोखा दिया जा सके। पीड़िता की उम्र 18 वर्ष 6 महीने (लगभग) है, जिसे आरोपी ने ज्योतिष विद्या के जाल में फंसाकर उसका ब्रेनवॉश कर दिया। कुछ दिनों बाद आरोपी के कहने पर पीड़िता अपना घर छोड़कर भारत में विभिन्न स्थानों पर रहने लगी। इस दौरान आरोपी ने कई बार उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाए, कई बार उसके साथ मारपीट की और इस दौरान पीड़िता को आरोपी की असली पहचान का पता चला। आरोपी के खिलाफ 14.10.2020 को चार्जशीट दाखिल की गई और जांच पूरी होने के बाद 31.05.2021 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई।