एडवोकेट सावंत मारपीट मामले में अदालत ने सरकार को 6 दिन का वक्त दिया है

Update: 2022-12-15 10:03 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार से अगले छह दिनों के भीतर एडवोकेट गजानन सावंत पर हुए क्रूर हमले पर अपना पक्ष रखने को कहा।

पोरवोरिम के शांतिनगर में अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करते हुए पोरवोरिम पुलिस स्टेशन से जुड़े चार पुलिसकर्मियों द्वारा एडवोकेट सावंत पर बेरहमी से हमला किया गया था। विभिन्न अधिवक्ता संघों द्वारा कई दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद चार पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी और निलंबन की जांच लंबित रहने की मांग के बाद, बुधवार को गोवा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले का स्वत: संज्ञान लेने का उल्लेख किया गया।

हाईकोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध कंटक को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। अदालत ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), उत्तर पुलिस अधीक्षक (एसपी), पोरवोरिम पीआई, अपराध शाखा के जांच अधिकारी, मुख्य सचिव और चार आरोपी पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने सरकार को 20 दिसंबर तक इस मामले में हलफनामा दाखिल कर अपनी बात कहने का भी निर्देश दिया है।

इस मामले में गोवा पुलिस को प्रतिवादी बनाया गया है। जांच अधिकारी को कोर्ट के समक्ष सभी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।

मापुसा एडवोकेट्स फोरम के अध्यक्ष एडवोकेट परेश राव ने कहा, "मामला अब उच्च न्यायालय के समक्ष है। देखते हैं सरकार इस मामले में क्या कहती है।"

उक्त मामले की सुनवाई के दौरान विभिन्न संघों से जुड़े कई अधिवक्ता उक्त मुद्दे के लिए अपनी एकजुटता और समर्थन दिखाने के लिए हाईकोर्ट के कोर्ट रूम में मौजूद थे।

मामले की सुनवाई अब 21 दिसंबर को होगी।

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