Goa गोवा: गोवा सरकार ने सरकारी गाड़ियों के ड्राइवरों को चेतावनी दी है कि अगर उन्हें दी गई गाड़ियां बिना वैलिड 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफिकेट के चलती पाई गईं, तो वे इसके लिए व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार होंगे।
6 अगस्त को जारी एक सर्कुलर में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने उन ड्राइवरों को निर्देश दिया जिनकी गाड़ियों के PUC सर्टिफिकेट की समय-सीमा खत्म हो गई है या जल्द ही खत्म होने वाली है, कि वे एक हफ़्ते के अंदर उन्हें रिन्यू करवा लें।
विभाग ने कहा कि कई सरकारी गाड़ियां बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट के चलती पाई गई हैं, जो सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 का उल्लंघन है।
विभाग ने चेतावनी दी कि जो ड्राइवर तय समय के अंदर सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं करवा पाएंगे, उन्हें जुर्माना या दूसरी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
ड्राइवरों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे रिन्यू किए गए PUC सर्टिफिकेट की एक कॉपी जमा करें ताकि रिन्यूअल के खर्च का रिइम्बर्समेंट (खर्च की वापसी) हो सके। ओरिजिनल सर्टिफिकेट संबंधित गाड़ी में ही रखा जाना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर जांच के लिए दिखाया जाना चाहिए।
सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि ड्राइवर यह पक्का करें कि उन्हें दी गई गाड़ियां प्रदूषण-नियंत्रण के ज़रूरी नियमों का पालन करती हों और उनके पास हर समय वैलिड डॉक्यूमेंट्स हों।