Goa पुलिस ने पूजा शर्मा को स्थायी राहत दे दी

Update: 2024-07-14 10:12 GMT
PANJIM. पणजी: क्या गोवा पुलिस हाई प्रोफाइल असगाव विध्वंस मामले goa police high profile assagao demolition case में अपहृत आरोपी पूजा शर्मा को 'स्थायी राहत' देने पर आमादा है? बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने आरोपी पूजा शर्मा की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की याचिका खारिज कर दी है। निचली अदालत पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। लेकिन गोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है, घर ढहाए जाने के 22 दिन बीत जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि उन्हें अदालत में मांगी गई राहत से कहीं अधिक स्थायी और बड़ी राहत मिल गई है।
सरकारी वकील ने तर्क दिया है कि पूजा शर्मा साजिश का हिस्सा है और उसे गिरफ्तार करना गोवा पुलिस पर निर्भर करता है। तो वे पूजा शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्राइम ब्रांच का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकारी वकील प्रवीण फलदेसाई ने कहा कि पूजा शर्मा द्वारा मौखिक रूप से प्रस्तुत किए जाने के बाद उन्होंने अंतरिम राहत की मांग का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि पूजा शर्मा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 15 जुलाई को होगी। उनके अनुसार पुलिस आवेदक को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि प्रधान एवं सत्र न्यायालय द्वारा 10 जुलाई को अंतरिम राहत याचिका खारिज relief petition dismissed किए जाने के बाद उसे अंतरिम राहत नहीं दी गई।
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