गोवा: मापुसा की एडिशनल सेशंस कोर्ट ने बिचोलिम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक बार में मारपीट और हथियार रखने के कथित मामले में 43 साल के गिरीश लक्ष्मण गांवकर को रेगुलर ज़मानत दे दी है।
कोर्ट ने आदेश दिया कि गांवकर को ₹30,000 का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की एक स्थानीय ज़मानत (श्योरिटी) जमा करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए।
ज़मानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने माना कि ट्रायल शुरू होने से पहले उन्हें हिरासत में रखना ज़रूरी नहीं है।
अब गांवकर को कोर्ट की ज़मानत शर्तों के आधार पर रिहा किया जाएगा।