स्वरोजगार स्थापित करने ऋण ले सकते है युवा

Update: 2022-06-28 10:13 GMT

महासमुंद। युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अंतर्गत महासमुंद जिले में वर्ष 2022-23 हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद द्वारा आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से क्रमशः विनिर्माण हेतु अधिकतम 50 लाख रुपए तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 20 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत वर्गवार शहरी क्षेत्रों में 15 से 25 प्रतिशत तक एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान शासन द्वारा दी जाती है।

आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम न हो एवं 8 वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है एवं बैंक/वित्तीय संस्थान का चूककर्ता न हो तथा भारत शासन या राज्य शासन से पूर्व में अनुदान का लाभ न लिया हो। स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट साईज फोटो एवं ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग एवं सेवा स्थापित करने पर संबंधित ग्राम का जनसंख्या प्रमाण पत्र आवश्यक है।

वेबसाईट www.kviconline.gov.in में लॉगईन कर एजेंसी-डीआईसी का चयन कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद, पुराना तहसील ऑफिस परिसर, महासमुंद में या कार्यालय के दूरभाष +91-07723-223115 पर कार्यालयीन समय पर संपर्क कर सकते है।

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