शादी का वादा कर युवती से रेप, आखिर क्यों आरोपी को बचा रही कबीर नगर पुलिस
छग
Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर के कबीर नगर थाना क्षेत्र में एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मोहित साहू नामक युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगी। पुलिस को दिए आवेदन में युवती ने बताया कि वह गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहती है। करीब दो साल पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी पहचान मोहित साहू से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच मैसेज और फोन कॉल के जरिए लगातार बातचीत होने लगी। धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ गई।
फरवरी 2025 में पहली बार मिलने का दावा
पीड़िता के मुताबिक, 19 फरवरी 2025 को वह पहली बार मोहित से व्यक्तिगत रूप से मिली थी। दोनों घूमने के लिए बेमेतरा गए थे। आरोप है कि वापस लौटते समय रात करीब नौ बजे युवक उसे अपने एक दोस्त के घर लेकर गया। युवती ने शिकायत में आरोप लगाया कि वहां युवक ने उससे प्यार और शादी करने की बात कही। इसके बाद उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने के बावजूद आरोपी ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ जबरदस्ती की। शिकायत के अनुसार, युवती रात वहीं रही और अगली सुबह युवक ने उसे घर छोड़ दिया।
होटल ले जाकर संबंध बनाने का आरोप
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इसके बाद भी दोनों के बीच संपर्क बना रहा। आरोप है कि युवक उसे अलग-अलग जगह घूमने के बहाने लेकर जाता था। युवती ने अपनी शिकायत में पंडरी इलाके के एक होटल का भी उल्लेख किया है, जहां कथित रूप से युवक ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती का आरोप है कि इस दौरान युवक लगातार उससे शादी करने की बात कहता रहा। इसी भरोसे के कारण दोनों के बीच संपर्क जारी रहा।
इंस्टाग्राम पर फोटो देखने के बाद हुआ शक
शिकायत के मुताबिक, 14 सितंबर 2026 को युवती ने एक महिला की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मोहित साहू के साथ उसकी तस्वीर देखी। इसके बाद उसने युवक से इस संबंध में बातचीत की और उससे मिलने पहुंची। पीड़िता का दावा है कि इस दौरान युवक ने उसे बताया कि परिवार वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती कराई है और वह अपनी पत्नी से करीब चार महीने से अलग रह रहा है। आरोप है कि युवक ने पत्नी को छोड़कर उससे शादी करने का भरोसा दिया और इसके बाद फिर उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया।
पुलिस ने दर्ज किया अपराध
घटनाक्रम के बाद युवती ने गुढ़ियारी थाने में शिकायत देकर युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत का प्रारंभिक परीक्षण करने के बाद मोहित साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m) और धारा 69 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। पुलिस अब शिकायत में बताए गए घटनाक्रम, दोनों के बीच सोशल मीडिया और फोन पर हुई बातचीत तथा अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच कर सकती है। इसके अलावा शिकायत में जिन स्थानों का उल्लेख किया गया है, उनसे संबंधित जानकारी भी विवेचना का हिस्सा हो सकती है। फिलहाल मामले में युवती की ओर से लगाए गए आरोप जांच के अधीन हैं। आरोपी पक्ष का बयान सामने आने और पुलिस विवेचना पूरी होने के बाद मामले की विस्तृत स्थिति स्पष्ट होगी।