रायपुर। प्रार्थी रामकुमार कैवर्त्य ने थाना मौदहापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह वार्ड नंबर 07 कर्मा माता चौक कसडोल जिला बलौदाबाजार भाटापारा का निवासी है। प्रार्थी हार्डवेयर का सामान खरीदने हेतु नगदी रकम 180000/- रूपये रखकर अपने साढू भाई रामविलास कैवर्त्य के साथ रायपुर आया था। प्रार्थी गोल बाजार स्थित एक प्लास्टिक दुकान से लगभग 80,000/- रूपये का प्लास्टिक सामान की खरीदी कर हार्डवेयर का सामान खरीदने के लिए शारदा चौक से दोपहर 2.30 बजे के आसपास एक आटो में अपने साढू भाई के साथ बैठा। आटो में पहले से एक युवक बैठा हुआ था तथा प्रार्थी एवं उसका साढ़ू उस युवक के अगल बगल बैठे थे कुछ दूर चलने के बाद आटो चालक द्वारा आटो को रोक दिया गया और बोला कि सवारी सीट का नट उखड गया है आप तीनों मिलकर ड्रायवर सीट पर पैर रखकर सवारी सीट को धक्का लगाओ नहीं तो सवारी सीट उखड जायेगी, जिस पर तीनों मिलकर ड्रायवर सीट पर पैर रखकर सवारी सीट को पीछे की ओर पीठ से धकेलने लगे कुछ दूर चलने के बाद फिर धक्का मारने के लिए बोला जिस फिर धक्का मारे फिर बीच में बैठा युवक बोला कि मुझे जवाहर नगर तरफ जाना है और इन लोगो को राठौर चौक तरफ जाना है। जिस पर आटो चालक बोला कि मुझे भी गाडी बनवाना है आप लोग यही उतर जाओ कहकर प्रार्थी व उसके साढ़ू को एमजी रोड में उतार दिया और उस युवक के साथ जवाहर नगर की ओर आटो लेकर चला गया। आटो से उतरने के बाद प्रार्थी अपने दाहिने तरफ के जेब को चेक कर देखा तो सफेद रंग के कपडे का थैला में रखा नगदी रकम 1,00,000/- रूपये जेब मंे नहीं थे। आटो में बैठा युवक चोरी कर लिया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 109/23 धारा 379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मौदहापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी व उसके साढू भाई से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थी व उसका साढू भाई आटो में जिन - जिन मार्गो में गये थे उन मार्गो में लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन कर अज्ञात आरोपी व आटो को चिन्हांकित करने के प्रयास करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर लगाकर भी लगाये गये।
चूंकि एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा पूर्व में भी इसी तरीका वारदात के आधार पर चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने वाले भिलाई दुर्ग के आरोपियों को पकड़ा जा चुका था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आटो में चोरी करने वाले भिलाई दुर्ग गिरोह पर फोकस करते हुए कार्य कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की जा रहीं थी। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त सुपेला दुर्ग निवासी सलीम मनिहार उर्फ मोनू जो पूर्व में भी इसी तरीका वारदात के आधार पर चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने के प्रकरणों में जेल निरूद्ध रह चुका है, के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा सलीम मनिहार उर्फ मोनू की पतासाजी कर पकड़ा गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर नगदी रकम चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर आरोपी सलीम मनिहार उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की नगदी रकम 15,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। आरोपी सलीम मनिहार उर्फ मोनू आदतन चोर है जो पूर्व में इसी तरीका वारदात के आधार पर चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने के प्रकरणों मंे रायपुर सहित दुर्ग भिलाई से जेल निरूद्ध रह चुका है। प्रकरण में संलिप्त एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।
गिरफ्तार आरोपी - सलीम मनिहार उर्फ मोनू पिता ईमामुद्दीन उम्र 30 साल निवासी हाउसिंग बोर्ड कोहका थाना सुपेला जिला दुर्ग।