Raipur. रायपुर। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से कुल 100 पौवा देशी शराब और बिक्री की 2,160 रुपये नगदी जब्त करने की जानकारी दी गई है। तीनों मामलों में जब्त सामग्री की कुल कीमत 12,160 रुपये बताई गई है। इसके अलावा आबकारी अधिनियम के तहत दो अन्य लोगों और प्रतिबंधात्मक धाराओं में चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
पुलिस के मुताबिक 14 सितंबर 2026 को मंदिर हसौद थाना टीम ने क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर अभियान चलाया। पहली कार्रवाई ओवरब्रिज से पहले एचपी पेट्रोल पंप के सामने की गई। यहां इंदिरा कॉलोनी निवासी मुकेश यादव (37) को अवैध शराब बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 33 पौवा देशी शराब और बिक्री की 520 रुपये नगदी जब्त की गई। जब्त सामग्री की कीमत 3,820 रुपये बताई गई है। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 439/26 में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
दूसरी कार्रवाई जुगेसर मोड़ स्थित चंदखुरी फार्म के पास की गई। यहां पुलिस ने ज्ञानचंद उर्फ मनोज प्रजापति (26) को गिरफ्तार किया। उसके पास से 32 पौवा देशी शराब और 890 रुपये नगदी मिलने की जानकारी दी गई है। कुल 4,090 रुपये की सामग्री जब्त की गई। मामले में अपराध क्रमांक 440/26 दर्ज कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई। तीसरी कार्रवाई चंदखुरी बस्ती के पौनी पसारी बाजार के पास हुई। यहां भेदू राम चतुर्वेदी (42) को अवैध शराब बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार उसके कब्जे से 35 पौवा देशी शराब और बिक्री के 750 रुपये बरामद हुए। जब्त सामग्री की कुल कीमत 4,250 रुपये बताई गई है। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 441/26 में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।
इस तरह तीनों मामलों में कुल 100 पौवा देशी शराब और 2,160 रुपये नगदी समेत 12,160 रुपये की सामग्री जब्त की गई। इसी अभियान के दौरान ग्राम सिवनी निवासी शिवमंगल वर्मा (65) और इंदिरा कॉलोनी निवासी खोरबाहारा गेंडरे (65) के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 36(सी) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके अलावा क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चार व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170/126 और 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इनमें मोहन धीवर, देवनाथ धीवर, अर्जुन धीवर उर्फ पुतरु और दीपेश धृतलहरे शामिल हैं। इस प्रकार पूरे अभियान में तीन गिरफ्तार आरोपियों समेत कुल नौ व्यक्तियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में कार्रवाई की गई। मंदिर हसौद पुलिस के मुताबिक अवैध शराब की बिक्री और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
Tags: