Sakti. सक्ती। जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने अभियान चलाते हुए दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की। 13 सितंबर को की गई कार्रवाई में जैजैपुर आबकारी टीम ने हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम भातमाहुल से एक व्यक्ति को अवैध महुआ शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 10 लीटर महुआ शराब और 60 किलो महुआ लाहन जब्त करने की जानकारी दी गई है। वहीं दूसरे मामले में ग्राम मुक्ता राजा के एक तालाब में छिपाकर रखी गई 36 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। यहां करीब 1050 किलो महुआ लाहन भी मिला, जिसे सैंपल लेने के बाद मौके पर नष्ट कर दिया गया।
यह अभियान कलेक्टर जयश्री जैन और जिला आबकारी अधिकारी नितिन शुक्ला के निर्देश पर चलाया गया। सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल के नेतृत्व में जैजैपुर प्रभारी घनश्याम प्रधान और उनकी टीम ने कार्रवाई की। आबकारी विभाग के मुताबिक ग्राम भातमाहुल में अवैध महुआ शराब बेचे जाने की सूचना मिली थी। सूचना की पुष्टि करने के लिए टीम ने पहले एक नकली ग्राहक भेजा। शराब की बिक्री की पुष्टि होने के बाद टीम ने भातमाहुल निवासी सुनील कुमार के घर पर दबिश देकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान दो प्लास्टिक जरीकेन मिले। इनमें कुल 10 लीटर महुआ शराब रखी होने की जानकारी दी गई। इसके अलावा चार प्लास्टिक बोरियों में लगभग 60 किलो महुआ लाहन बरामद हुआ। टीम ने शराब और लाहन को जब्त कर लिया।
इस मामले में सुनील कुमार के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(1)(च) और 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से रिमांड मिलने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। इसी अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम ने बाराद्वार थाना क्षेत्र के ग्राम मुक्ता राजा में भी कार्रवाई की। यहां टीम को तालाब में महुआ शराब और लाहन छिपाकर रखे जाने की जानकारी मिली। मौके पर जांच करने पर तालाब में छिपाकर रखी गई करीब 36 लीटर महुआ शराब बरामद हुई। इसके अलावा 70 प्लास्टिक बोरियों में लगभग 1050 किलो महुआ लाहन भी मिला। आबकारी टीम ने नियमानुसार महुआ लाहन का सैंपल लिया। इसके बाद शेष लाहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।