आरोपी को छोड़ने का मामला, हाईकोर्ट ने आईजी और एसपी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Update: 2021-10-31 10:20 GMT

बिलासपुर। पुलिस अधिकारियों पर नियमों के विपरीत काम करने और आरोपित के खिलाफ कार्रवाई के बजाय थाने से ही छोडने के आरोप में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस पुलिस अधीक्षक व सिरगिट्टी थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि गैर जमानतीय अपराध दर्ज होने के बाद आरोपित को छोडने का आरोप याचिकाकर्ता ने लगाया हैै। कोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। 

सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के भवानी नगर में 16 अक्टूबर की रात डेढ़ बजे शंकर उर्फ छोटू यादव एक महिला के घर के बाहर खड़े होकर उसकी बेटी को गालियां दे रहा था। मां के विरोध करने पर छोटू यादव ने महिला के घर घुसकर मां और बेटी से मारपीट करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित महिला की शिकायत पर सिरगिट्टी पुलिस ने छोटू यादव के खिलाफ 16 अक्टूबर को ही भादवि की धारा 294,458 और 506 के तहत गैरजमानती अपराध दर्ज करते हुए एफआइआर किया था। 

याचिकाकर्ता महिला ने थाना प्रभारी पर आरोप लगाया है कि अपराध दर्ज करने के बाद सिरगिट्टी पुलिस ने आरोपित छोटू यादव को 19 अक्टूबर को सुबह गिरफ्तार कर किया. इसके बाद पुलिस ने 19 की ही रात को आरोपित को छोड़ दिया। मामले की सुनवाई सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिरगिट्टी थाना प्रभारी सहित जिले के आला अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया हैै. 

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