हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी कार्रवाई को राजनीतिकरण बताते महिला सरपंच को दी बड़ी राहत
दुर्ग। जनपद पंचायत पाटन के ग्राम पंचायत पतोरा के सरपंच अंजिता साहू को अनुविभागीय दंडाधिकारी पाटन लवकेश ध्रुव ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत बर्खास्त कर दिया था। ज्ञात हो कि साहू के ऊपर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के आय व्यय में गड़बड़ी एवं गांव के जर्जर स्कूल के डिस्मेंटल के बाद सामग्रियों का स्टॉक पंजी नहीं बनाए जाने और विधिवत नीलाम नहीं कराए जाने का आरोप लगाते हुए बर्खास्त करने का फैसला सुना दिया गया, साथ ही उसे 6 साल के लिए चुनाव लडऩे के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया।
एसडीएम द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ सरपंच अंजिता गोपेश साहू ने उच्च न्यायालय बिलासपुर के याचिका दायर की थी जिस पर आज न्यायमूर्ति एन के चंद्रवंशी का द्वारा सुनवाई करते हुए पतोरा सरपंच अंजिता साहू के बर्खास्तगी आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया एवं कोर्ट ने कहा यह राजनीति से प्रेरित था।