नामचीन होटलों के साथ गली-मोहल्ले में सट्टा जोरों पर

Update: 2025-01-24 05:50 GMT

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कार्रवाई के नाम पर सटोरियों को निजी मुचलके पर छोडऩे का चल रहा खेल

रायपुर। होटलों में जुआ खेलने औऱ खिलाने वालों ने नए -नए नाम से जुआ -सट्टा का फड़ सजाना चालू कर दिया है जिसमें नामचीन और बड़े होटलों में जुआरियों की महफिल सजती है। सौरभ चंद्राकर औऱ रवि उप्पल ने छत्तीसगढ़ के युवाओ्ं के साथ होटल कारोबारियों को एसा ऑनलाइन सट्टा का जहर चटा दिया है कि उसका असर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। साथ ही होटलों में एक नया गेम शुरू हो गया है और वो है देह व्यापार का । होटल वाले फड़ जमाने के साथ शराब और सिगरेट-बिड़ी पान गुटखा का तो सप्लाई करते ही है जहां वेटर के बजाय कमसिन लड़कियों को जुआरियों की फड़ तक पानी चाय नाश्ता लेकर भेजा जाता है इसी दौरान किसी दिलफेंक जुआरी का दिल किसी बाला पर आ जाए तो रूम भी प्रोवाइट कर दिया जाता है। इस सुविधा के बदले होटल वाले मुंह मांगा चार्ज लेते है और शौकीनों से बड़ी कीमत वसूलते हैं। नया ट्रेंडिंग क्लब के नाम से चल रहा खेल होटलों में जुआ के खिलाफ पुलिस की बढ़ती सख्ती के बाद जुआरियों और होटल संचालकों मे जुआ खेलने वाले बड़े खिलाडिय़ों ने राजधानी में एक सिंडिकेट बना रखा है जिसे नया ट्रेंडिंग क्लब जैसे नाम दे रखा है। अब जुआ खेलने के लिए किसी फॉर्म हाउस, मैदान या खुली जगह के बजाय महंगे होटलों के कमरे बुक किए जा रहे हैं। ताकि पुलिस को कोई शक भी न हो और लाखों का खेल चलता रहे। जुआ खेलने के लिए कमरा होटल के मैनेजर या वहां के पुराने कर्मचारी की मदद से लिया जा रहा है। इसके लिए कमरे का किराया लगभग दोगुना दिया जा रहा है। होटलों में जुआरी पहले से बताते हैं कि कमरे में 10-15 लोग रहेंगे। आमतौर पर रातभर के लिए ही कमरा बुक किया जाता है, लेकिन इसकी इंट्री रजिस्टर में नहीं की जाती है। बताया जा रहा है कि कई बार होटल संचालक के फोन पर कमरा बुक होता है। क्योंकि रसूखदारों की सीधे भी उनसे पहचान होती है।

छत्तीसगढ़ में पिछले सरकार ने नया कानून बनाकर जुआ-सट्टा को गैरजमानती अपराध के श्रेणी में लाया था। जिसके तहत एक से 7 साल तक सजा का प्रावधान भी था ताकि सख्त कानून बनने से अवैध कारोबार पर नकेल कसेगा लेकिन बंद होना तो दूर कम भी नहीं हो रहा है। इस कानून के तहत ऑनलाइन जुआ के लिए खाता उपलब्ध कराना भी होगा दंडनीय अपराध माना जाने वाला था लेकिन अभी भी धड़ल्ले से खाता उपलब्ध कराकर पैड्स कमाया जा रहा है। इसमें जुआ से संबंधित विज्ञापन भी प्रतिबंधित किया गया था जिसके उल्लंघन पर तीन साल के कारावास का प्रावधान भी था। जुर्माने का प्रावधान ऑनलाइन जुआ-सट्टा खेलने और खिलाने वालों पर कड़ी नजऱ रखी जा रही है उसके बावजूद ये बंद नहीं हो रहा है। ऐसा करने वालों को अब एक साल से सात साल तक की जेल हो सकती है। वहीं 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। पिछली सरकार ने इसके लिए छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक पारित कराया था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने पिछले साल ऑनलाइन सट्टा कारोबार के कई रैकेट का खुलासा किया था। कई गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन आरोपियों को थाने से जमानत मिल जा रही थी। इन सबको ध्यान में रखते हुए कानून बनाया गया था। पुलिस विभाग से यह भी जानकारी मिली थी कि पुराने जुआ अधिनियम में ऑनलाइन सट्टे को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। यह अपराध संज्ञेय और जमानती श्रेणी का है। ऐसे में आरोपी आसानी से जमानत पा जाते हैं। उसके बाद ऑनलाइन जुआ की रोकथाम के लिए प्रभावी कानून बनाने के लिए विधेयक भी पारित की गई थी परन्तु हाल जस का तस। नये विधेयक में जुआ घर की परिभाषा मे ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म शब्द जोड़ा गया है। जुआ के उपकरण की परिभाषा मे ऑनलाइन जुआ से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल एप, इलेक्ट्रोनिक ट्रांसफर ऑफ फन्डस शब्द जोड़े गये हैं। पुराने कानून में ऑनलाइन जुआ के लिए दण्ड का कोई प्रावधान नहीं था। वर्तमान मे ऑनलाइन जुआ के लिए अलग से दण्ड का प्रावधान किया गया है। जिसमे एक से तीन वर्ष के कारावास एवं पचास हजार से पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है किया गया है। दूसरी बार ऐसे अपराध में पकड़े जाने पर दो वर्ष से सात वर्ष तक जेल और एक लाख से दस लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक-2022 में जुआरियों के लिए छ: महीने तक की सजा एवं तीन हजार से दस हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पुराने कानून में इसके लिए चार महीने की जेल और 100 रुपए जुर्माने का प्रावधान था। जो व्यक्ति जुआ घर में पाया जाएगा उसके लिए पुराने कानून में 500 रुपए तक के जुर्माने अथवा चार महीने की जेल का प्रावधान था।अब ऐसे लोगों को छह महीने की जेल और 10 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए खाता उपलब्ध कराने पर भी सजा का प्रावधान हो गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों ने अगर गलत नाम-पता बताया तो अभी तक चार महीने की जेल का प्रावधान था। नये कानून में इसके लिए छ: महीने तक की अवधि के कारावास या पांच हजार रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

सट्टे के प्रमुख अड्डे 1- कालीबाड़ी-टिकरापारा- नेहरू नगर 2- पंडरी -कालीमाता चौैक- पुराना बस स्टैंड- मोवा -सड्डडू 3- तेलीबांधा - हर गली हर चौक में खाईवाल का अड्डा 4- कटोरातालाब - 5- टाटीबंध - महोबा बाजार से लेकर हीरा पुर तक 6 -गुढिय़ारी- पड़ाव -तालाब, कुकरी तालाब, साहूपारा, बिजली आफिस के आसपास बस्तियों में, अशोक नगर, गोंदवारा, 7 - खमतराई -भनपुरी,उरला , उपकुरा, बिरगांव, बंजारी मंदिर के आसपास 8- राजातालाब-फारेस्ट आफिस के आसपास 9- शंकर नगर, अवंति बिहार 10-राय़पुरा- रिंगरोड, राजेंद्र नगर, कुशालपुर, काशी राम नगर, 11- भाठागांव -नया स्टैंड के आसपास गली मोहल्ले में , मठपारा, सरजुबांधा तालाब के किनारे पर्ची काटते देख सकते है। युवक अपनी गाढ़ी कमाई को सट्टे में बर्बाद कर रहे है।

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