जिलाबदर बदमाश कानून को दिखा रहा था ठेंगा, पेट्रोलिंग पुलिस ने किया अरेस्ट

Update: 2024-11-05 10:24 GMT

धमतरी। पुलिस अधीक्षक द्वारा गुंडा बदमाशों के उपर नजर रख कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिये गए हैं। इसी कड़ी में थाना केरेगांव को मुखबिर से सुचना मिली की थाना अर्जुनी क्षेत्र का जिला बदर एवं  निगरानी बदमाश मनीष साहू उर्फ मनी रोकड़ा पिता चेतन लाल साहू उम्र 22 वर्ष साकीन देवांगन चौक हटकेश्वर वार्ड धमतरी को थाना केरेगांव क्षेत्र में, बिना अनुमति के जिला में प्रवेश कर ग्राम साल्हेभाठ में घूम रहा है।

जिस सुचना पर केरेगांव थाना स्टॉफ द्वारा बदमाश को घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया,बदमाश के पास धमतरी जिला में प्रवेश करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं था, जो आरोपी को थाना केरेगांव में धारा 223 बीएनएस० एवं छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 15 के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है। उक्त आरोपी को 21/10/24 को जिला दंडाधिकारी धमतरी के द्वारा जिलाबदर की कार्यवाही की गई थी। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी केरेगांव सउनि०प्रदीप सिंह ,प्रआर. डिकेश सिन्हा, आर.राजू भारद्वाज, जितेंद्र ठाकुर एवं केरेगांव पुलिस का विशेष योगदान रहा।

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