Sarangarh-Bilaigarh. सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने बुधवार को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत चल रही दावा-आपत्ति सुनवाई प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत छिंद के क्लस्टर केंद्र तथा नगरपालिका परिषद कार्यालय सारंगढ़ में पहुंचकर वहां उपस्थित मतदाताओं से सीधी चर्चा की और उनके आवेदन, दस्तावेजों एवं समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर ने मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी देते हुए कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया।
निरीक्षण के दौरान डॉ. कन्नौजे ने पाया कि बड़ी संख्या में मतदाता अपने नाम जोड़ने, नाम सुधारने अथवा अपात्र नाम कटवाने से संबंधित जानकारी लेने पहुंचे थे। कलेक्टर ने स्वयं मतदाताओं से संवाद कर उन्हें बताया कि कौन-कौन से दस्तावेज मान्य हैं, किस स्थिति में कौन-सा फार्म भरना आवश्यक है और आवेदन प्रक्रिया को सरल तरीके से कैसे पूरा किया जा सकता है। इससे मतदाताओं में जागरूकता बढ़ी और भ्रम की स्थिति भी दूर हुई। कलेक्टर ने दोनों केंद्रों पर मौजूद प्रभारी अधिकारियों एसडीएम वर्षा बंसल और मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) ज्ञान पुंज कुलमित्र को निर्देश दिए कि प्रत्येक केंद्र में ऐसे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए।
जो लोगों को स्पष्ट और सरल भाषा में समझा सकें। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का मुख्य दायित्व यह होना चाहिए कि वे मतदाताओं के प्रश्नों का सही जवाब दें और मतदाता परिचय पत्र, पहचान एवं निवास प्रमाण सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि किसी भी आवेदक को अनावश्यक परेशानी न हो। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला राज्य में उन जिलों में शामिल है, जहां मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य गंभीरता से चल रहा है। जिले में कुल 15 हजार 413 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं और वर्तमान में जिला राज्य स्तर पर 13वें स्थान पर है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नोटिस प्राप्त करने वाले सभी मतदाताओं से समय रहते संपर्क कर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के अंतर्गत दावा-आपत्ति की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है।
इस अवधि में पात्र नागरिक अपने नाम मतदाता सूची में जोड़ने, नाम में सुधार कराने या अपात्र नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग द्वारा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने विशेष रूप से युवाओं से अपील करते हुए कहा कि जो युवा मतदाता 1 जनवरी 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, अथवा 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, वे फार्म-6 के माध्यम से घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिले भर में योग्य युवाओं के नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए।