इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक फोटो साझा करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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Update: 2026-01-09 13:10 GMT
Raigarh. रायगढ़। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों पर पुसौर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए एक अहम कार्रवाई की है। इंस्टाग्राम पर एक स्थानीय युवती की आपत्तिजनक फोटो साझा करने और अश्लील टिप्पणियां करने के मामले में पुसौर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यह कार्रवाई साइबर अपराधों के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता और जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती ने थाना पुसौर में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी युवक ने उसकी निजी तस्वीरों का दुरुपयोग करते हुए सोशल मीडिया पर साझा किया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। युवती ने बताया कि इससे पहले भी आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोपों में मामला दर्ज हो चुका है। पीड़िता द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2025 को एक विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध स्थापित करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस प्रकरण में पुसौर पुलिस ने अपराध क्रमांक 232/2025 धारा 69 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया था, जहां से उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया था।

युवती ने अपनी ताजा शिकायत में बताया कि आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। दिनांक 26 नवंबर 2025 को आरोपी ने उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर अश्लील टिप्पणियां करना शुरू कर दिया और आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने युवती के निजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें साझा कर दीं। इस कृत्य से युवती को गहरा मानसिक आघात पहुंचा और वह अत्यधिक तनाव में आ गई। घटना से आहत होकर युवती ने 27 नवंबर 2025 को थाना पुसौर में लिखित आवेदन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आवेदन के आधार पर थाना पुसौर में अपराध क्रमांक 316/2025 धारा 75(2), 75(3), 79 भारतीय न्याय संहिता एवं 66 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी पुसौर रामकिंकर यादव के निर्देशन में आरोपी की तलाश शुरू की गई। पुलिस दबिश के दौरान आरोपी फरार मिला, लेकिन विश्वसनीय सूचना के आधार पर
थाना प्रभारी
के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित विवेचना करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुसौर पुलिस ने इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर किसी की निजता भंग करना, आपत्तिजनक फोटो या वीडियो साझा करना और अभद्र टिप्पणियां करना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारीपूर्वक करें और किसी भी प्रकार की साइबर प्रताड़ना की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें।
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