छत्तीसगढ़ की किशोरी उड़ीसा से बरामद, भगाकर ले जाने वाला आरोपी अरेस्ट

Update: 2022-11-12 04:15 GMT

गरियाबंद। नाबालिक को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने वाले आरोपी को देवभोग पुलिस ने उड़ीसा से गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया की उसकी नाबालिक बेटी घर से शौच जा रही हूं कह कर निकली थी, जो घर वापस नहीं आने पर प्रथम दृष्टया किसी अज्ञात आरोपी द्वारा नाबालिक को भगाकर ले जाने की संदेह व्यक्त करने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 124 / 2022 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम काम्बले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश सिंह ठाकुर के निर्देशन में तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैनपुर अनुज कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी देवभोग द्वारा टीम गठित किया गया जो विवेचना के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त एवं सायबर सेल की मदद से मोबाइल लोकेशन के आधार पर लड़की-लड़का दोनों ग्राम अवली उडिसा में निवासरत् है कि सुचना पर थाना देवभोग के प्र०आर० 293 ललित साहू म०प्र०आर० 517 निलकुसुम खलखो को पता तलाश हेतु ग्राम अवली थाना कोसागुमुडा जिला नवरंगपुर उडिसा रवाना किया गया। जहा आरोपी द्वारा अपहृता को थाना कोकसरा जिला कालाहाण्डी उडिसा में अपने कब्जे में रखा था । जिसे समक्ष वाहन के बरामद किया गया। घटना के संबंध में अपहृता से पुछताछ किया गया तो पीडिता बताया कि करीब 01 वर्ष पूर्व से आरोपी द्वारा मुझे तुमसे प्यार करता हू। शादी करूगा कहकर बहला फुसलाकर कर शारिरीक दुष्कर्म किया साथ ही पीड़िता को शादी करूंगा पत्नि बनाकर रखुगा कहकर भगाकर लगाया। पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376 ( 2 ) ढ भादवि०, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया। आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए करने कर विधिवत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। करें।

उक्त कारवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक बोधन साहू, सहायक उपनिरीक्षक छबिलाल टाडेकर, प्रधान आरक्षक ललित साहू, नीलकुसुम खलखो एवं अन्य कर्मचारियों तथा सायबर सेल गरियाबंद का सराहनीय भूमिका रहा।

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