धान परिवहन के लिए नो-एंट्री समय में दी गई विशेष छूट, भारी वाहनों पर प्रतिबंध यथावत

छग

Update: 2026-01-04 12:55 GMT
Sarangarh-Bilaigarh. सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले में धान खरीदी के दौरान किसानों को आ रही परिवहन संबंधी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सारंगढ़ द्वारा सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के उद्देश्य से पहले से लागू भारी वाहनों की नो-एंट्री व्यवस्था में धान परिवहन के लिए विशेष छूट प्रदान की गई है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। प्रशासन के अनुसार जिले में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध का समय पहले से निर्धारित है, लेकिन धान खरीदी केन्द्रों तक फसल पहुंचाने में किसानों को हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए यह राहत दी गई है। आदेश के तहत धान लोड किए हुए वाहन, जिनके पास सभी आवश्यक और वैध दस्तावेज होंगे, अपने निवास स्थान से धान खरीदी केन्द्रों तक सीमित गति में परिवहन कर सकेंगे। हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान भरे वाहनों पर भी कुछ समय के लिए प्रतिबंध लागू रहेगा। आदेश के अनुसार सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक तथा शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक धान लदे वाहनों का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। इन निर्धारित समयावधियों को छोड़कर शेष समय में किसानों को धान विक्रय केन्द्र तक परिवहन की अनुमति दी गई है।


इस दौरान वाहनों की गति 20 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं, जिले में भारी वाहनों पर लागू पूर्व प्रतिबंध पूरी तरह यथावत रहेगा। भारी वाहन प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक तथा शाम 4 बजे से 6 बजे तक जिले में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश यात्री बसों पर लागू नहीं होगा, ताकि आमजन की आवाजाही प्रभावित न हो। जिला प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय किसानों और आम नागरिकों दोनों के हित में संतुलन बनाते हुए लिया गया है। एक ओर जहां धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसानों को राहत दी गई है, वहीं दूसरी ओर यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है। धान खरीदी सीजन के दौरान बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर, ट्रक और अन्य वाहनों के माध्यम से अपनी उपज मंडियों और खरीदी केन्द्रों तक पहुंचाते हैं। ऐसे में नो-एंट्री नियमों के कारण कई बार लंबी कतारें और देरी की स्थिति बन जाती थी। प्रशासन के इस निर्णय से किसानों को समय पर धान विक्रय करने में सुविधा मिलेगी और खरीदी प्रक्रिया भी तेज होगी। प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें, निर्धारित गति सीमा का ध्यान रखें और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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