चखना दुकान में शराब पिलाते पकड़ा गया दुकानदार, आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज

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Update: 2025-07-06 15:00 GMT
Baloda Bazaar. बलौदाबाजार। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से शराब पिलाने की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक चखना दुकान में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी दुकान पर गिलास, पानी पाउच और चखना की सुविधा देकर लोगों को अवैध रूप से शराब पिला रहा था। मामला धारा 36(सी) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उप निरीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 6 जुलाई 2025 को वे अपने हमराह स्टाफ आरक्षक 361, 103, और 294 के साथ अवैध शराब की रेड कार्यवाही के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रवान के बस स्टैंड के पास स्थित भगवान दास यादव की चखना दुकान पर अवैध रूप से शराब परोसी जा रही है। सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस टीम गवाहों रामायण निषाद और नरेंद्र जायसवाल को साथ लेकर मौके पर पहुंची।

जैसे ही पुलिस टीम ने घेराबंदी की, शराब पी रहे लोग बोतलें और गिलास फेंककर मौके से भाग निकले। हालांकि, शराब परोसने वाला दुकानदार भगवान दास यादव को मौके से पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम भगवान दास यादव पिता बुधारू राम यादव उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम रवान थाना बलौदाबाजार बताया। जब उससे शराब परोसने के लिए वैध दस्तावेज मांगे गए तो उसने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। पुलिस ने मौके से दो नग गोवा शराब की खाली बोतलें और तीन गंधयुक्त डिस्पोजल गिलास बरामद किए। इन सभी
सामग्रियों
को गवाहों की मौजूदगी में जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(सी) के तहत अपराध की श्रेणी में पाया गया, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि अपराध जमानती था और आरोपी ने सक्षम जमानतदार प्रस्तुत किया, इसलिए उसे मौके पर ही जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अवैध शराब बिक्री के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रखने की बात कही है।
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