रायपुर। रायपुर कलेक्टर ने छठ पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी किया है. आदेश के अनुसार -
1. छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होगे। अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजन समितियो की होगी।
2. छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क/सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का पालन तथा समय-समय पर सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
3. छठ पूजा में किसी प्रकार के जुलूस/सभा/रैली का आयोजन नही करेगे।
4. छठ पूजा स्थलों में पान, गुटखा, इत्यादि खाकर अन्यथा थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
5. छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक एफ-12/2020/32 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26.10.2021 में दिये गये निर्देशानुसार छठ पूजा में प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक ही हरित (ग्रीन) पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी।
6. छठ पूजा स्थलों में किसी प्रकार के बाजार, मेला, दूकान इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं होगी।
7. छठ पूजा स्थलों में छोटे बच्चों एवं बुजुर्ग/वृध्द को जाने की अनुमति नहीं होगी।
8. छठ पूजा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड का टीका लगा हुआ होना अनिवार्य होगा।
9. नदी, तालाब के गहरे पानी में जाकर पूजा करने की अनुमति नहीं होगी।