Baloda Bazar. बलौदाबाजार। जिले में सामने आए फर्जी तबादला आदेश मामले में आरोपी RMA रवि सेन को अदालत से राहत नहीं मिली है। तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने मामले की गंभीरता और इससे जुड़े तथ्यों को देखते हुए रवि सेन की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला पलारी के रोहांसी अस्पताल में पदस्थ RMA करण देवांगन के कथित फर्जी तबादला आदेश से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 22 अगस्त को आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपियों को बलौदाबाजार जेल भेज दिया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में भाजपा जिला महामंत्री कृष्णा अवस्थी, जिला उपाध्यक्ष पुनिराम पटेल, RMA करण देवांगन, RMA रवि सेन, कृष्णा अवस्थी का बेटा प्रणव अवस्थी और कंप्यूटर ऑपरेटर परख कश्यप शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक, RMA करण देवांगन अपना तबादला कराना चाहते थे। इसी सिलसिले में उन्होंने अपने दोस्त रवि सेन के माध्यम से पुनिराम पटेल और कृष्णा अवस्थी से संपर्क किया था। आरोप है कि कृष्णा अवस्थी ने तबादला कराने के एवज में एक लाख रुपए की मांग की थी। इसके बाद कथित रूप से तबादले का फर्जी आदेश तैयार किया गया। तबादला आदेश मिलने के बाद करण देवांगन इसे लेकर पलारी BMO डॉ. पंकज वर्मा के पास पहुंचे थे। आदेश देखने के बाद BMO को इस पर संदेह हुआ। उन्होंने इसकी सत्यता की जांच के लिए CMHO से संपर्क कर पुष्टि कराई। जांच में आदेश फर्जी पाए जाने के बाद मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
BMO की शिकायत के आधार पर पलारी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने BNS की धारा 318(4), 336(3), 337, 338, 340(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके बाद मामले से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में फर्जी तबादला आदेश तैयार करने और इसके जरिए तबादला कराने के प्रयास से जुड़े अलग-अलग पहलुओं की जांच की जा रही है। इसी मामले में जेल में बंद RMA रवि सेन ने जमानत के लिए तृतीय अपर सत्र न्यायालय में याचिका लगाई थी। अदालत ने प्रकरण से जुड़े तथ्यों और आरोपों को देखते हुए जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका निरस्त कर दी।
वहीं, कृष्णा अवस्थी और उनके बेटे प्रणव अवस्थी पर फर्जी तबादला आदेश के अलावा नौकरी लगाने के नाम पर कथित रूप से फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लोगों से ठगी करने के भी आरोप हैं। उनके खिलाफ बलौदाबाजार थाने में दो मामले, रायपुर के तेलीबांधा थाने में एक और पलारी थाने में एक मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा भाटापारा और बलौदाबाजार थाने में भी उनसे जुड़े मामलों की जांच चल रही है। पुलिस इन मामलों में दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। फिलहाल फर्जी तबादला आदेश प्रकरण में RMA रवि सेन की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें अदालत से राहत नहीं मिली है।
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