Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोल लेवी मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से जुड़ी जांच को लेकर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने नया नोटिस जारी किया है। नोटिस में अपराध क्रमांक 03/2024 में चल रही विवेचना के बाद अभियोग पत्र पेश किए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें विधायक देवेंद्र यादव को 5 अक्टूबर 2026 को विशेष न्यायालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। EOW की ओर से जारी नोटिस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7, 7A और 12 का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 120-B, 384, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज प्रकरण का भी हवाला दिया गया है। नोटिस के अनुसार विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जिला रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

नोटिस में देवेंद्र यादव को 5 अक्टूबर को विशेष अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। हालांकि, किसी जांच या पूछताछ में नाम आने अथवा नोटिस जारी होने से किसी व्यक्ति पर आरोप न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं हो जाता। मामले में आगे की प्रक्रिया अदालत के समक्ष होगी। इससे पहले 28 सितंबर 2026 को भी EOW ने देवेंद्र यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, वह रायपुर स्थित EOW कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनसे दो घंटे से अधिक समय तक पूछताछ हुई थी। कोल लेवी मामले की जांच में EOW के अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई भी सामने आती रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक आदेश में EOW की FIR क्रमांक 03/2024 और ED द्वारा संबंधित जानकारी EOW को साझा किए जाने का उल्लेख है।

वर्तमान नोटिस में मुख्य रूप से अभियोग पत्र पेश किए जाने और विशेष न्यायालय में उपस्थिति से जुड़ी जानकारी दी गई है। एजेंसी की ओर से विवेचना पूरी किए जाने के बाद अब मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ने की स्थिति में है। 28 सितंबर को हुई पूछताछ के बाद अब 5 अक्टूबर की तारीख सामने आने से इस प्रकरण को लेकर गतिविधियां बढ़ गई हैं। अदालत में अभियोग पत्र पेश होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि जांच एजेंसी ने किन आरोपों और साक्ष्यों के आधार पर मामला आगे बढ़ाया है। फिलहाल देवेंद्र यादव को जारी नोटिस और विशेष न्यायालय में उपस्थिति के निर्देश ही इस मामले में ताजा घटनाक्रम हैं। प्रकरण में अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगा।
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