Raipur. रायपुर। आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत पुलिस उपायुक्त (पश्चिम क्षेत्र) के मार्गदर्शन में हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड, लाखे नगर स्थित पटाखा दुकानों का विस्तृत संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस सुरक्षा अभियान में पुलिस प्रशासन, अग्निशमन विभाग, विद्युत विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मिलकर हिस्सा लिया। इस निरीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य त्योहार के दौरान आम नागरिकों और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा किसी भी संभावित अग्नि दुर्घटना या अप्रिय घटना को रोकना है।
निरीक्षण के दौरान संयुक्त टीम ने हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड में स्थापित की गई पटाखा दुकानों में अग्नि सुरक्षा उपायों, विद्युत वायरिंग, सुरक्षा मानकों, आपातकालीन निकास तथा पटाखों के रखरखाव और भंडारण का बारकी से जायजा लिया। टीम ने स्पष्ट किया कि सभी दुकानदारों को प्रशासन, नगर निगम और पुलिस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य होगा।
सुरक्षा व्यवस्था को व्यावहारिक रूप देने के लिए अग्निशमन विभाग की टीम ने ग्राउंड पर मौजूद पटाखा दुकानदारों और उनके स्टाफ के लिए विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया। मॉक ड्रिल के माध्यम से दुकानदारों को फायर एक्सटिंग्विशर (अग्निशमन यंत्र) को चालू करने, सही तरीके से पकड़ने और आपात स्थिति में आग पर तेजी से काबू पाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। अग्निशमन अधिकारियों ने दुकानदारों को समझाया कि आग लगने के शुरुआती कुछ मिनट बेहद संवेदनशील होते हैं, ऐसे में सही जानकारी और सतर्कता से बड़े हादसे को टाला जा सकता है।
निरीक्षण के दौरान संयुक्त टीम द्वारा दुकानदारों को निम्नलिखित प्रमुख सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए गए:
अग्नि सुरक्षा उपकरणों की अनिवार्यता: प्रत्येक पटाखा दुकान में पर्याप्त क्षमता वाले क्रियाशील फायर एक्सटिंग्विशर और पानी व रेत से भरी बाल्टियां अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि वे आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हर समय सतर्क रहें।
विद्युत सुरक्षा और सजगता: विद्युत विभाग के अधिकारियों ने दुकानों में अस्थाई बिजली कनेक्शन, वायरिंग और लाइट फिटिंग का निरीक्षण किया। दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वे खुले या कटे-फटे तारों का इस्तेमाल न करें और हाई-वोल्टेज उपकरणों से दूरी बनाए रखें ताकि शॉर्ट सर्किट से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
सुरक्षित भंडारण और क्रय-विक्रय: पटाखों के क्रय-विक्रय और भंडारण के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। पटाखों को ज्वलनशील पदार्थों या किसी भी प्रकार के खुले आग के स्रोत से दूर सुरक्षित दूरी पर रखा जाए। दुकानों के आसपास धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
आपातकालीन स्थिति में त्वरित सूचना: किसी भी प्रकार की अग्निकांड, शॉर्ट सर्किट या अन्य दुर्घटना की स्थिति बनने पर बिना समय गंवाए तत्काल पुलिस, अग्निशमन विभाग और नगर निगम के कंट्रोल रूम को सूचित करने के निर्देश दिए गए।
रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर के सभी पटाखा दुकानदारों से अपील की है कि वे दीपावली पर्व को सुरक्षित और आनंदमय बनाने के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों तथा प्रशासनिक गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करें। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा नियमों में किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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