लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम के विषय में हुआ एक दिवसीय कार्यशाला
रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर प्रशांत अग्रवाल एवं मॉरिशा नायडू शासकीय अधिवक्ता, जिला न्यायालय रायपुर के मार्गदर्शन में आज पॉक्सो ऐक्ट के विषय में एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया गया। पॉक्सो ऐक्ट के संबंध में विवेचकों को और दक्ष बनाने, विवेचना का स्तर इम्प्रूव करने, आवश्यक फॉरेंसिक जाँच कराने के तरीक़ों के बारे में जानकारी दी गई। ज़िले के 2 प्रकरण जिनमें मृत्यपर्यंत कारावास की सज़ा हुई है, उसकी केस स्टडी की भी चर्चा की गई। इस इंटरैक्टिव कार्यशाला में अलग अलग कार्यवाहियों के संबंध में विवेचकों के संशय भी दूर किए गए। पॉक्सो एक्ट एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निपुण सक्सेना जजमेंट में पीडिता की पहचान उजागर ना हो पाने के संबंध में दिये गये निर्देशों के बारे में भी विवेचकों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा जारी परिपत्र एवं निर्देश, अपराध विवेचना संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी एवं बरती जाने वाली सावधानियों एवं अपराध घटित संबंधी व्याख्यान की जानकारी दी गयी है जिससे विवेचना दौरान आने वाले समस्याओं का निकराकरण किए जाने में सफलता प्राप्त किया जा सके।
साथ ही पॉक्सो एक्ट के अपराधों के संबंध में प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीड़िया को लैंगिक अपराध संबंधी दिषा निर्देश एवं पीड़ित की पहचान उजागर होने संबंधी सावधानी एवं दण्ड संबंधी प्रावधान की जानकारी प्रदान किया गया है। इस आयोजन में मुख्य रूप से अभिषेक महेश्वरी, अति. पुलिस अधीक्षक, शहर, रायपुर चंचल तिवारी, अति. पुलिस अधीक्षक आई.यू.सी.ए.डब्लू, ललिता मेहर उप पुलिस अधीक्षक, आई.यू.सी.ए.डब्लू, श्रीमति दिव्या शर्मा उप निरीक्षक थाना तेलीबांधा द्वारा रायपुर जिले के समस्त नगर पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, उप निरीक्षक उपस्थित थे।