Durg. दुर्ग। जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत शुभम तागड़े उर्फ मराठा को तीन महीने की अवधि के लिए केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध करने का आदेश जारी किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है और उसके खिलाफ दुर्ग जिले के अलग-अलग थानों में कुल 26 अपराध दर्ज हैं। जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) सहपठित उपधारा (3) के तहत 6 अगस्त 2026 को निरोध आदेश पारित किया था। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा शुभम तागड़े को 8 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया।
इसके बाद उसे केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, शुभम तागड़े उर्फ मराठा, पिता दिनेश तागड़े, उम्र 29 वर्ष, मिलन चौक, कैंप-02 भिलाई, थाना छावनी क्षेत्र का निवासी है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसे थाना छावनी क्षेत्र में गुंडा-बदमाश के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्ष 2015 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण उसे निगरानी बदमाश की श्रेणी में रखा गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला दंडाधिकारी को भेजे गए प्रतिवेदन में आरोपी के खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों का उल्लेख किया गया था। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, अवैध राशि की मांग, मारपीट, चोरी, नकबजनी, हथियार रखने और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले दर्ज हैं।
आरोपी के खिलाफ दर्ज 26 मामलों में आर्म्स एक्ट के 7 अपराध और चोरी व नकबजनी के 10 अपराध शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी से संबंधित 6 मामले भी दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड में आबकारी एक्ट, नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ और लूट से संबंधित प्रकरण भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ दर्ज अपराध केवल एक थाना क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। थाना छावनी में उसके खिलाफ 17 अपराध पंजीबद्ध हैं। इसके अलावा थाना जामुल में 3, थाना खुर्सीपार में 3, थाना नंदिनी में 1, दुर्ग कोतवाली में 1 और भिलाई भट्टी थाना क्षेत्र में 1 अपराध दर्ज है।