Dhamtari. धमतरी। जिले में नशीले पदार्थों और अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन निश्चय’ के तहत केरेगांव पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध शराब बेचने के आरोप में एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों में कुल 19.5 लीटर शराब और बिक्री के 550 रुपए जब्त किए गए हैं। जब्त शराब और नकदी की कुल कीमत करीब 2,500 रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार जिले में अवैध शराब और नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में थाना केरेगांव की टीम ने मुखबिर से मिली अलग-अलग सूचनाओं की तस्दीक करने के बाद कार्रवाई की।
पहली कार्रवाई राजीव नगर फुटहामुड़ा, माकरदोना में की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में एक महिला अवैध रूप से शराब बेच रही है। सूचना की तस्दीक के बाद केरेगांव पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दबिश दी। पुलिस के मुताबिक मौके पर रमुला बाई कमार पति स्वर्गीय रंजीत कमार, उम्र 32 वर्ष, निवासी राजीव नगर फुटहामुड़ा माकरदोना को कथित रूप से अवैध शराब बेचते पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 3.5 लीटर शराब बरामद करने का दावा किया गया है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 350 रुपए बताई गई है। इसके अलावा शराब बिक्री से प्राप्त 200 रुपए नकद भी जब्त किए गए। इस तरह पहले प्रकरण में शराब और बिक्री की रकम मिलाकर कुल 550 रुपए की जब्ती की गई। पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 22/2026 दर्ज कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(ए) के तहत कार्रवाई की है।
दूसरी कार्रवाई ग्राम बांसपारा कुकरेल में की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां एक व्यक्ति अपने घर की बाड़ी में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर दबिश दी। पुलिस के अनुसार बांसपारा कुकरेल निवासी 26 वर्षीय चंदर कमार पिता कृपाराम कमार को मौके पर अवैध कच्ची महुआ शराब की बिक्री करते पकड़ा गया। उसके कब्जे से 16 लीटर महुआ शराब जब्त करने की जानकारी दी गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,600 रुपए बताई गई है। इसके अलावा आरोपी के पास से शराब बिक्री के 350 रुपए नकद भी जब्त किए गए। दूसरे प्रकरण में पुलिस ने कुल 1,950 रुपए की शराब और नकदी जब्त की है। मामले में अपराध क्रमांक 23/2026 दर्ज कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
दोनों कार्रवाई को मिलाकर पुलिस ने कुल 19.5 लीटर शराब बरामद की है। इसमें 3.5 लीटर शराब पहले प्रकरण और 16 लीटर कच्ची महुआ शराब दूसरे प्रकरण से जब्त करने का दावा किया गया है। इसके साथ ही दोनों मामलों में कुल 550 रुपए की बिक्री रकम बरामद की गई। पुलिस के अनुसार जब्त शराब और नकदी की कुल कीमत करीब 2,500 रुपए है। दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है। मामलों में विवेचना और आगे की प्रक्रिया जारी है। धमतरी पुलिस का कहना है कि ‘ऑपरेशन निश्चय’ के तहत जिले में नशीले पदार्थों और अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अवैध रूप से शराब बनाने, रखने और बेचने वालों के संबंध में मिलने वाली सूचनाओं पर कार्रवाई की जाएगी।
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