छत्तीसगढ़ में लागू होगी नई कोरोना गाइडलाइन, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया ये बयान

Update: 2021-05-28 11:17 GMT

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। नई कोरोना गाइडलाइन 30 जून तक जारी रहेगी। वहीं इस गाइडलाइन के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का बयान सामने आया है। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि नई गाइडलाइन का अध्ययन कर इसे लागू किया जाएगा, मंत्री सिंहदेव ने कहा कि पहले से ही केंद्र के डायरेक्शन को हम मान रहे हैं। केंद्र के डायरेक्शन को हम डायल्यूट नहीं कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन 30 जून तक लागू रहेगी।

गृह मंत्रालय ने दिए ये निर्देश

केंद्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एक हफ्ते से ज्यादा संक्रमण दर 10 फीसदी हो और ऑक्सजीन सपोर्टेड या आईसीयू के 60 फीसदी बेड मरीजों से भर गए हों, ऐसी दशा में कम से कम 14 दिनों के लिए प्रतिबंध लागू करना होगा।

एक बार कंटेनमेंट जोन की पहचान होने के बाद इलाके में क्या किया जाएगा, इसके भी निर्देश दिए गए हैं।

नाइट कर्फ्यू - आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात में मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. स्थानीय प्रशासन कर्फ्यू की अवधि तय करेगा।

सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार-संबंधी और अन्य समारोहों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग इकट्ठा हो सकेंगे।

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मूवी थिएटर, रेस्तरां और बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे।

केवल आवश्यक सेवाएं सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में जारी रहनी चाहिए।

रेलवे, महानगरों, बसों और कैब जैसी सार्वजनिक परिवहन अपनी क्षमता के अनुसार आधे से अधिक काम कर सकते हैं।

आवश्यक वस्तुओं के परिवहन सहित राज्य के बाहर और राज्य के भीतर मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

कार्यालय अपने आधे कर्मचारियों के साथ कार्य कर सकते हैं।

औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों में समय-समय पर रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा।

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