पखांजूर डकैती कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, 8 दोषियों को उम्रकैद
हथियारबंद डकैती का खौफनाक खेल खत्म
Bastar Kanker बस्तर कांकेर। पखांजूर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े कापसी में वर्ष 2022 में हुई चर्चित हथियारबंद डकैती के मामले में विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। माननीय विशेष न्यायालय (अत्याचार अधिनियम), उत्तर बस्तर कांकेर ने मामले में दोषसिद्ध सभी 8 आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह निर्णय 25 अगस्त 2026 को विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 57/2022 में सुनाया। मामला 2 सितंबर 2022 की रात का है। ग्राम बड़े कापसी स्थित शासकीय आवास एफडीएच-87 में हथियारबंद और नकाबपोश आरोपियों ने डिप्टी रेंजर भारत राम सलाम के घर में जबरन प्रवेश किया था। आरोपियों ने फरियादी और उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी देकर घर में रखी करीब 11 लाख रुपये की नगद राशि, सोने की चार चूड़ियां और चार मोबाइल फोन लूट लिए थे। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी।
72 घंटे में सभी आरोपी गिरफ्तार
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल विशेष टीमें गठित की थीं। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के निर्देशन और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की पहचान शुरू की। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के परिणामस्वरूप घटना के महज तीन दिन के भीतर 9 सितंबर 2022 को सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लूटे गए सामान की शत-प्रतिशत बरामदगी भी सुनिश्चित की।
मजबूत साक्ष्यों ने दिलाई कठोर सजा
मामले की विवेचना में पुलिस ने वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित तरीके से जांच आगे बढ़ाई। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 32 गवाहों के बयान और 149 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा लूटे गए सामान की बरामदगी और पहचान, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य तकनीकी साक्ष्य भी न्यायालय के समक्ष रखे गए। इन साक्ष्यों और प्रभावी अभियोजन पैरवी के आधार पर न्यायालय ने सभी 8 आरोपियों को दोषसिद्ध कर दिया।
इन धाराओं में सुनाई गई सजा
न्यायालय ने धारा 450 भादवि के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 120(बी) सहपठित धारा 395 के तहत आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 395 के तहत आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 506(बी) के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। दोषसिद्ध आरोपियों में कालू उर्फ अनादि हलदर, प्रभास महलदार, सुचेन कुमार निषाद, मनोज ढीमर, नारायण दास, समीर बैरागी, शेखर उर्फ चन्द्रशेखर नेताम और राकेश पासेट शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में त्वरित गिरफ्तारी, शत-प्रतिशत बरामदगी और मजबूत साक्ष्य जुटाने के साथ प्रभावी अभियोजन पैरवी के कारण सभी आरोपियों को कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली। कांकेर पुलिस ने कहा कि गंभीर और संगठित अपराधों के खिलाफ साक्ष्य आधारित कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।