दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 के तहत श्रम पहचान संख्या पंजीकरण अनिवार्य

Update: 2025-02-27 12:14 GMT

महासमुंद। छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 2017 को पूरे राज्य में प्रभावशील किया गया है। इसके तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाली सभी दुकानों एवं स्थापनाओं के लिए श्रम पहचान संख्या प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है।

श्रम पहचान संख्या पंजीयन के लिए 6 माह की समयावधि निर्धारित की गई है। इसके लिए नियोक्ताओं को आधार कार्ड, पार्टनरशिप अनुबंध पत्र, संपत्ति कर रसीद (नगरीय क्षेत्र के लिए), पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र के लिए), किरायानामा, गुमास्ता शपथ पत्र एवं नियोजित कर्मचारियों के अनुसार 1000 से 10,000 रुपये तक शुल्क जमा करना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया श्रम विभाग की वेबसाइट https://shramevjayate.cg.gov.in या श्रम विभाग के जिला कार्यालय के माध्यम से की जा सकती है।

श्रम विभाग द्वारा जिला महासमुंद के समस्त दुकानों एवं स्थापनाओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित 6 माह के भीतर अपना श्रम पहचान संख्या पंजीकरण सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए श्रम पदाधिकारी कार्यालय, जिला महासमुंद से संपर्क किया जा सकता है।

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