बालश्रम निषेध कानूनों की दी जानकारी

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Update: 2023-06-13 17:56 GMT
दुर्ग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के पैरालीगल वालिन्टियर्स के द्वारा 12 जून को विश्व बालश्रम निषेध दिवस पर जिले के दुकान संचालकों व फैक्ट्री संचालकों से बालश्रम नहीं करवाने के संबंध में वचन पत्र भरवाया गया। संविधान में बच्चों को प्राप्त अधिकारों तथा बालश्रम निषेध संबंधी कानूनों की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेने से मना किया गया। साथ ही बालश्रम के संबंध में चेतावनी संबंधी पॉम्प्लेट्स भी वितरित किये गए तथा संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 में वर्णित बालश्रम प्रतिषेध तथा बलात्श्रम प्रतिबंध व बच्चों के लिये आवश्यक शिक्षा के मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई और कही भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लिया जाता दिखाई देने पर नजदीकी पूलिस थाने से सूचित करने हेतु प्रतिबद्ध किया गया। बालकों के संबंध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा राज्य शासन के सहयोग व समन्वय से बुलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।
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