जल शुल्क में बढ़ोतरी, आम जनता पर नहीं पड़ेगा इसका असर

Update: 2026-02-03 05:01 GMT

रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने पानी के इस्तेमाल पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। पानी के नए शुल्क को लेकर जल संसाधन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पानी की नई दरें बीते कल यानी 2 फरवरी 2026 यानि कल से ही लागू कर दी गई है। बता दें कि 5 साल पहले पानी के इस्तेमाल पर लिए जाने वाले शुल्क में संशोधन किया गया था।

हालांकि सरकार के इस फैसले का आम जनता को सीधा असर नहीं होगा। ये फैसला उद्योगों के लिए लिया गया है। सरकार ने पानी को संसाधन संरक्षण, राजस्व वृद्धि और भू-जल दोहन रोकने के लक्ष्य से इस नई दर संरचना को लागू किया है।

मिली जानकारी के अनुसार 2 फरवरी से लागू पारी की दरें उद्योगों के साथ ही थर्मल और हाइड्रो विद्युत परियोजना पर लागू होगी। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब उद्योगों को 300 से 360 रुपए प्रति घन मीटर शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं, अगर प्लांट में पानी का खुद का स्त्रोत यानि बोर है तो 150 रुपए प्रति घन मीटर की दर से शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही लघु जल विद्युत परियोजना पर भी शुल्क बढ़ाया गया है, ऐसे उद्योगों को 7.50 से लेकर ₹15 प्रति घन मीटर चार्ज लगेगा।

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