Raigarh. रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सड़क किनारे अवैध रूप से डीजल का भंडारण और बिक्री करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। छाल थाना पुलिस ने ग्राम हाटी-ढोढ़ीखार के पास मुख्य मार्ग किनारे बनी एक झोपड़ी से 415 लीटर डीजल जब्त किया है। जब्त डीजल की अनुमानित कीमत 41 हजार 500 रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी आने-जाने वाले वाहनों से कम कीमत पर डीजल खरीदकर उसे ड्रमों में जमा करता था और बाद में अधिक कीमत पर बेचता था। पुलिस ने आरोपी राजेश उर्फ कारू साव को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मारी दबिश
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 8 अक्टूबर 2026 को छाल थाना प्रभारी निरीक्षक नासिर खान को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम हाटी-ढोढ़ीखार के पास मुख्य सड़क किनारे एक व्यक्ति अवैध रूप से डीजल का भंडारण कर बिक्री कर रहा है। सूचना में बताया गया कि ज्वलनशील पदार्थ को असुरक्षित तरीके से रखा गया है, जिससे आग लगने या दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। सूचना मिलने के बाद छाल पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और संबंधित स्थान पर दबिश देकर जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार, मौके पर राजेश उर्फ कारू साव डीजल का भंडारण कर बिक्री करते हुए मिला।

डीजल के बिल और दस्तावेज नहीं मिले
पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी से डीजल की खरीद और भंडारण से संबंधित बिल तथा वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। हालांकि, आरोपी डीजल के संबंध में कोई बिल या आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने मौके पर रखे ड्रमों और जरकीन की जांच की। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में डीजल बरामद हुआ। पुलिस ने डीजल के साथ उसे निकालने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री भी जब्त की।

दो ड्रम और जरकीन से 415 लीटर डीजल बरामद
पुलिस ने मौके से 200 लीटर क्षमता वाले एक प्लास्टिक ड्रम में भरा लगभग 200 लीटर डीजल बरामद किया। इसके अलावा नीले रंग के दूसरे प्लास्टिक ड्रम में लगभग 200 लीटर और पीले रंग की 15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन में 15 लीटर डीजल मिला। इस प्रकार पुलिस ने कुल 415 लीटर डीजल जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 41 हजार 500 रुपये है। पुलिस ने डीजल निकालने में इस्तेमाल एक नीले रंग का पाइप और एक चाड़ी भी जब्त की है। पूरी सामग्री को गवाहों की उपस्थिति में जब्ती पत्रक तैयार कर कब्जे में लिया गया।

सस्ते में खरीदकर महंगे दाम पर बेचता था डीजल
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कुछ समय से हाटी-ढोढ़ीखार मुख्य मार्ग किनारे एक छोटी झोपड़ी बनाकर रह रहा था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी सड़क से गुजरने वाले वाहनों से कम कीमत पर डीजल खरीदता था। इसके बाद उसे झोपड़ी के पीछे रखे प्लास्टिक ड्रमों में जमा करता था। जमा किए गए डीजल को बाद में सड़क से आने-जाने वाले लोगों को अधिक कीमत पर बेचा जाता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास डीजल के भंडारण और बिक्री से संबंधित आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज
गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजेश उर्फ कारू साव (38 वर्ष), पिता कृष्ण उर्फ कृशन साव, निवासी ग्राम सिथरा, थाना धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 287 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 के तहत कार्रवाई की है। आरोपी को 8 अक्टूबर 2026 की सुबह 8 बजकर 40 मिनट पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे रिमांड पर भेज दिया गया है।

एसएसपी ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन और एसडीओपी खरसिया सतीश भार्गव के सुपरविजन में की गई। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि ज्वलनशील पदार्थों का असुरक्षित भंडारण नागरिकों के जीवन और संपत्ति के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में निरीक्षक नासिर खान, प्रधान आरक्षक शंकर सिंह क्षत्री, अशोक देवांगन और आरक्षक लालजीत राठिया, राजेश राठौर एवं दिलीप सिदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
Tags: