छत्तीसगढ़

AIIMS रायपुर के सुरक्षा गार्ड ने किया मासूम का बलात्कार

Shantanu Roy
9 Oct 2026 6:10 PM IST
AIIMS रायपुर के सुरक्षा गार्ड ने किया मासूम का बलात्कार
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छग
Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आमानाका थाना क्षेत्र में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ कथित यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान परमानन्द ध्रुव के रूप में हुई है, जो साहू पारा, टाटीबंध बस्ती का निवासी है। बताया जा रहा है कि आरोपी रायपुर स्थित एम्स अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। बच्ची खेलने के लिए आरोपी के घर गई थी, जहां उसके साथ कथित तौर पर यौन शोषण की घटना हुई। मामले की जानकारी मिलते ही आमानाका थाना पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में टीम ने कार्रवाई करते हुए रात करीब दो बजे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

खेलने गई थी बच्ची, आरोपी पर शोषण का आरोप
प्राप्त जानकारी के अनुसार, तीन वर्षीय बच्ची पड़ोस में खेलने गई हुई थी। इसी दौरान वह आरोपी परमानन्द ध्रुव के घर पहुंची थी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने बच्ची के साथ यौन शोषण किया। घटना सामने आने के बाद मामला आमानाका थाना पुलिस तक पहुंचा। पीड़िता की उम्र महज तीन वर्ष होने के कारण मामला बेहद संवेदनशील है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तत्काल कार्रवाई शुरू की और आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी परमानन्द ध्रुव साहू पारा, टाटीबंध बस्ती का रहने वाला बताया गया है। वह एम्स अस्पताल में गार्ड के रूप में कार्यरत था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की है।

रात दो बजे पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
मामले में डीसीपी वेस्ट रॉबिन्सन गुरिया, एडीसीपी राहुल देव शर्मा और एसीपी देवांश राठौर के निर्देशन में आमानाका थाना पुलिस ने कार्रवाई की। थाना प्रभारी सुधांशु बघेल और उनकी टीम ने घटना की जानकारी मिलने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कदम उठाए। पुलिस टीम ने रात करीब दो बजे आरोपी परमानन्द ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस की ओर से तत्काल गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। बच्ची से जुड़े गंभीर आरोपों को देखते हुए आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी परमानन्द ध्रुव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया विशेष कानून है। इसके अंतर्गत नाबालिग बच्चों के साथ यौन अपराधों के मामलों में कठोर दंड के प्रावधान हैं। तीन वर्षीय बच्ची के साथ कथित यौन शोषण के इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की है। हालांकि, आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगा।

एम्स में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था आरोपी
इस घटना में गिरफ्तार आरोपी के रायपुर एम्स में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, घटना अस्पताल परिसर की नहीं, बल्कि आरोपी के घर की बताई गई है। आमानाका थाना पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस घटना ने छोटे बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सवालों को फिर सामने ला दिया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है।
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