विधायक की पत्नी और भाई को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जमीन बेचने का मामला

Update: 2022-07-20 06:19 GMT

बिलासपुर। दुर्ग-भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव की पत्नी श्रुति यादव व भाई धर्मेंद्र यादव को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने कहा है। यह नोटिस दुर्ग में हाउसिंग बोर्ड की जमीन उन्हें आवंटित करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दी गई है।

दुर्ग के मेहरबान सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का कालीबाड़ी चौक में 1410 एकड़ व्यावसायिक भूखंड है। इसे बेचने के लिए बोर्ड ने 30 सितंबर 2021 को दो अखबारों में विज्ञापन दिया, साथ ही वेबसाइट पर इसे प्रकाशित किया। वेबसाइट में बताया गया था कि प्रत्येक 15 दिन में ऑफर खोला जाएगा जबकि अखबार में बताया गया था कि ऑफर प्रत्येक शुक्रवार को खुलेगा। इस भूखंड के लिए डॉ. श्रुति यादव ने हाउसिंग बोर्ड में आवेदन जमा किया। हाउसिंग बोर्ड ने 15 दिन वाले नियम का हवाला देते हुए डॉ. श्रुति का आवेदन निरस्त कर दिया, जबकि 30 सितंबर को अखबारों में ऐसा प्रकाशित नहीं किया गया था। उनका आवेदन निरस्त करने के बाद धर्मेंद्र यादव के आवेदन को स्वीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके बाद श्रुति यादव ने एक नया आवेदन दिया जिसमें मालिकाना हक में अपना नाम भी जोडऩे का निवेदन किया गया था। हाउसिंग बोर्ड ने इस आवेदन को स्वीकार करते हुए 15 नवंबर 2021 को उनका भी नाम जोड़ दिया।

कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा है कि श्रुति यादव विधायक देवेंद्र यादव की पत्नी हैं और धर्मेंद्र यादव विधायक के भाई हैं। इसलिए नियमों को खिलाफ जाकर उनका आवेदन स्वीकार किया गया। उन्हें विज्ञापन में बताए गए क्षेत्रफल से अधिक भूखंड का आवंटन भी किया गया है। इस जमीन का बाजार मूल्य 10 करोड़ रुपये है, जबकि बोर्ड ने इसे 2.52 करोड़ रुपये में बेच दिया। याचिकाकर्ता ने कहा है कि पूर्व में उन्होंने इस मामले की शिकायत राज्यपाल से की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

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