Raipur. रायपुर। थाना उरला पुलिस ने 11 अक्टूबर 2025 को मुखबिर से प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर पारधी पारा में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा बेच रही महिला संध्या ताण्डी (31 वर्ष) के खिलाफ कार्रवाई की। सूचना के अनुसार आरोपी अवैध रूप से गांजा बिक्री कर रही थी। सूचना के बाद उपनिरीक्षक रामनाथ चन्द्रवंशी ने गवाह जगन्नाथ साहू एवं विक्की चौहान को तलब कर मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार किया। नगर पुलिस अधीक्षक को जानकारी भेजी गई। चूंकि अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं हो सके और आरोपी माल को हटा सकती थी, टीम ने बिना वारंट तत्काल कार्यवाही करने का निर्णय लिया।
अरोपी संध्या ताण्डी के पास संतरा रंग के प्लास्टिक थैले में छुपाए गए मादक पदार्थ की तलाशी ली गई। मौके पर उपस्थित गवाहों के सामने पंचनामा तैयार किया गया। जांच के दौरान महिला के कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम गांजा और 200 रुपये बिक्री रकम बरामद हुई। तौल प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक बैटरी संचालित तराजू से गवाहों की उपस्थिति में की गई। बरामद गांजा की सही तौल सुनिश्चित करने के लिए तौलकर्ता आवेश यादव को बुलाया गया। तौल के पश्चात गांजा और नकदी की कुल कीमत लगभग 12,200 रुपये आंकी गई। कार्रवाई में हमराह स्टाफ में महिला आरक्षक प्रमिला कुंजाम और आरक्षक सतेन्द्र प्रधान शामिल थे। आरोपी से तलाशी लिखित सहमति लेकर ली गई। बरामदगी के पंचनामे में गवाहों ने मादक पदार्थ की पहचान की और पुष्टि की कि यह गांजा ही है।
एसआई ने बताया कि संध्या ताण्डी के खिलाफ धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को विवेचना में लिया गया। मामले में गवाहों की भूमिका अहम रही, जिन्होंने कार्रवाई में सहयोग किया। थाना उरला पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य नशे के अवैध कारोबार को रोकना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अवैध मादक पदार्थ की जानकारी मिलने पर तुरंत सूचना दें। यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन और पुलिस की सतत निगरानी का परिणाम है। एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई यह कार्यवाही पूरे क्षेत्र में नशे के कारोबारियों के लिए चेतावनी के रूप में देखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आरोपी से और जानकारी प्राप्त करने के बाद मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बरामद मादक पदार्थ को विधिवत नष्ट करने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। इस कार्रवाई से यह संदेश गया कि रायपुर पुलिस अवैध मादक पदार्थ की बिक्री और वितरण को बर्दाश्त नहीं करेगी।