सामूहिक बलात्कार: कोर्ट ने 3 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

छत्तीसगढ़

Update: 2021-10-06 09:40 GMT

रायगढ़। आदिवासी नाबालिग से सामूहिक बलात्कार मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश अच्छे लाल काछी ने तीन आरोपियों संजय पैकरा, पुशतम यादव और सन्तोष गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार लैलूंगा की आदिवासी बालिका को पिकनिक के बहाने स्कूल वेन में ले जाकर संजय पैकरा, पुशतम यादव और सन्तोष गुप्ता ने सामूहिक बलात्कार किया। घटना को प्रार्थिया ने अपनी माँ को बताई, तब थाना लैलूंगा में अपराध दर्ज हुआ। लैलूंगा थाना ने तत्काल गिरफ्तारी कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेश ठाकुर ने अभियोजन की ओर से पैरवी कर साक्ष्य प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा सभी पक्षों के साक्ष्य उपरांत ,दस्तावेजों के सूक्ष्म अध्ययन कर विशेष में दोषी पाकर तीनों आरोपियों को 363 में 7 वर्ष, 366 में 10 वर्ष, 506 भाग दो 3 वर्ष, 376 भादवि एवं 6 पाक्सो में आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए और जुर्माना से दण्डित किया है।


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