कांकेर। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल कांकेर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. डेढ़ लाख रुपए का मोबाइल खोजने के लिए 21 लाख लीटर पानी बहाने के मामले में फूड इंस्पेक्टर राजेश बिश्वास, जल संसाधन विभाग के एसडीओ रामलाल धीवर और सब इंजीनियर छोटेलाल ध्रुव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. नायब तहसीलदार सुनील कुमार ध्रुव की रिपोर्ट पर पखांजूर थाने में धारा 430, 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. बता दें कि इस मामले में फूड इंस्पेक्टर और एसडीओ को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं, फूड इंस्पेक्टर को 53 हजार रुपए जमा करने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है. हालांकि 21 लाख लीटर पानी व्यर्थ बहाने के मामले में छोटी सा जुर्माना लगाने के लिए सोशल मीडिया पर प्रशासन की आलोचना भी की जा रही थी. इसे गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कराया गया है.
SDO भी हुए निलंबित
जल संसाधन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कांकेर जिले के कापसी उपसंभाग में पदस्थ प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी आर.एल. धीवर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें मुख्यालय अधीक्षण अभियंता इन्द्रावती परियोजना मंडल, जगदलपुर में संबंद्ध किया गया है। गौरतलब है कि जल संसाधन विभाग के कांकेर संभाग अंतर्गत परलकोट जलाशय के वेस्ट वियर से स्केल वॉय के बीच 21 मई 2023 से लगातार चार दिनों तक 4 हजार 104 क्यूबिक मीटर पानी अनाधिकृत रूप से बहा दिया गया था। निलंबन आदेश में जल संसधान विभाग के उप संभाग कापसी के अनुविभागीय अधिकारी आर.एल. धीवर के द्वारा उक्त मामले में कोई कार्रवाई न किए जाने तथा जलाशयों के नियमित पर्यवेक्षण न करने को पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही माना गया है।
ये है पूरा मामला
मोबाइल निकालने के लिए जलाशय का पानी खाली करने के मामले में एसडीओ (SDO) आरएल धीवर पर हंटर चला है. (SDO) आरएल धीवर को निलंबित कर दिया गया है. प्रशासन की ओर से थमाए गए शो कॉज नोटिस के जवाब में एसडीओ ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया था. SDO ने जवाब में कहा है था कि, उन्होंने पानी निकालने की अनुमति नहीं दी थी. उन्हें जलाशय से पानी खाली करने जानकारी भी नहीं थी. जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण कलेक्टर ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा था. बता दें कि, पखांजूर के सबसे बड़े खेरकट्टा परलकोट जलाशय के ओवरफ्लो पानी टैंक में फूड ऑफिसर का एक महंगा फोन करीब 10 से 15 फीट गहरा पानी में गिर गया था. पानी में गिरे फोन को निकालने के लिए 3-4 दिनों तक पंप लगाकर पानी को खाली किया गया. तब जाकर अफसर का मोबाइल निकाला गया. मामले की जानकारी लगते ही खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास को निलंबित कर दिया गया।