विधायक पति पर दर्ज FIR रद्द

Update: 2025-01-09 09:08 GMT

बिलासपुर। सारंगढ़ के विधायक पति गनपत जांगड़े को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जांगड़े पर धान खरीदी केंद्र से जुड़े एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे कोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है।

28 नवंबर को सारंगढ़ के रक्सा धान खरीदी केंद्र पर भाजपा नेताओं ने प्रशासनिक कार्यों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद प्रशासन ने जांच करते हुए सात लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें विधायक पति गनपत जांगड़े का नाम भी शामिल था। जांगड़े ने इस मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि घटना के समय वह अपनी पत्नी, विधायक उत्तरी जांगड़े के साथ विशाखापट्टनम में थे। उन्होंने यात्रा के प्रमाणस्वरूप होटल की रसीद, यात्रा टिकट और सोशल मीडिया पोस्ट जैसे दस्तावेज पेश किए।

इस मामले की पैरवी हाईकोर्ट के वकील विवेक वर्मा ने की। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने सुनवाई के बाद जांगड़े को जमानत प्रदान की। अदालत में पेश किए गए सबूतों से यह स्पष्ट हुआ कि घटना के समय जांगड़े विशाखापट्टनम में थे और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में कोई ठोस आधार नहीं है। 

Tags:    

Similar News

-->