Khairagarh. खैरागढ़। जिले के ग्राम मालूद में जमीन संबंधी विवाद को लेकर एक परिवार के सदस्यों से कथित रूप से गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में खैरागढ़ पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल टांगी और सब्बल भी जब्त किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, ग्राम मालूद निवासी 58 वर्षीय मन्नूराम वर्मा ने खैरागढ़ थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि तीन अगस्त 2026 को उसका आरोपियों के साथ जमीन को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के दौरान आरोपियों ने कथित रूप से उसके और उसके परिवार के सदस्यों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि मारपीट के दौरान टांगी और सब्बल का इस्तेमाल किया गया। आरोपियों ने शिकायतकर्ता एवं उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना में परिवार के कुछ सदस्यों को चोट आने की बात सामने आई। रिपोर्ट के आधार पर खैरागढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
खैरागढ़ थाने में आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 293/2026 पंजीबद्ध किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 118(1), 351(2) और 3(5) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने शिकायतकर्ता और घायलों द्वारा बताए गए घटनाक्रम के आधार पर साक्ष्य जुटाने शुरू किए। विवेचना के दौरान पुलिस ने घायल लोगों को शासकीय सिविल अस्पताल खैरागढ़ भेजकर उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया। अस्पताल से प्राप्त चिकित्सकीय रिपोर्ट को मामले की जांच में शामिल किया गया है। पुलिस टीम ने ग्राम मालूद स्थित घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए वहां की परिस्थितियों की जानकारी ली और नजरी नक्शा तैयार किया।
जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता मन्नूराम वर्मा, घटना में घायल लोगों और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के कथन दर्ज किए। पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान जुटाए गए बयानों, चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की भूमिका सामने आई। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश शुरू की। मामले में ग्राम मालूद निवासी 40 वर्षीय कमल वर्मा और उसके 60 वर्षीय पिता मनोहर वर्मा को 24 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों से घटना और मारपीट में कथित रूप से इस्तेमाल किए गए हथियारों के संबंध में पूछताछ की। आरोपियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर टांगी और सब्बल को जब्त कर लिया गया।
गिरफ्तारी और जब्ती की आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मामले की प्रारंभिक जानकारी और पुलिस द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर कमल वर्मा और मनोहर वर्मा को जेल भेजने का आदेश दिया। इसके बाद दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया। केसीजी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम और गंभीर मामलों में आरोपियों के खिलाफ त्वरित वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में खैरागढ़ थाना पुलिस ने जांच करते हुए घटना से संबंधित साक्ष्य एकत्र किए और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विवेचना जारी है। खैरागढ़ पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि जमीन या अन्य किसी विवाद के दौरान कानून अपने हाथ में न लें। विवाद का समाधान बातचीत, पुलिस, राजस्व विभाग, प्रशासन या सक्षम न्यायालय के माध्यम से कराया जाना चाहिए। किसी प्रकार का विवाद बढ़ने या हिंसा की आशंका होने पर तत्काल नजदीकी पुलिस थाने को सूचना दें।