इंस्पेक्टर कुमार गौरव साहू की बेहतरीन विवेचना, आरोपी को मिली कठोर सजा
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Raigarh. रायगढ़। जिले में अपराधों के खिलाफ पुलिस की मजबूत कार्यवाही और वैज्ञानिक विवेचना का एक और बड़ा उदाहरण सामने आया है। सत्र न्यायालय रायगढ़ ने अपराधिक मानववध के गंभीर मामले में आरोपी कुशल चौहान (41 वर्ष), निवासी बाम्हनपाली, थाना खरसिया को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹100 अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के नेतृत्व और तत्कालीन खरसिया थाना प्रभारी तथा वर्तमान घरघोड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू की सटीक और प्रभावी विवेचना का परिणाम माना जा रहा है।
घरेलू विवाद से बढ़ी वारदात, उपचार के दौरान मौत
अभियोजन के अनुसार, 11 सितंबर 2024 को ग्राम पंचायत बाम्हनपाली के सरपंच पति दयाराम राठिया को सूचना मिली कि आरोपी कुशल चौहान ने अपनी पत्नी विमला खड़िया के साथ गंभीर मारपीट की है। बताया गया कि आरोपी ने घरेलू विवाद के दौरान पत्नी को कमरे में घसीटकर ले गया और बांस के डंडे से बेरहमी से पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने तत्काल डॉयल 112 को सूचना दी। पुलिस की मदद से घायल महिला को सिविल अस्पताल खरसिया पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना खरसिया में मर्ग कायम कर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया।
वैज्ञानिक साक्ष्यों पर टिकी विवेचना
तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुमार गौरव साहू ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया और उसके मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा, खून से सने कपड़े, घटनास्थल का पटवारी नक्शा, गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर एक मजबूत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
लोक अभियोजक की प्रभावी दलीलें
अदालत में लोक अभियोजक पी.एन. गुप्ता ने मजबूत तर्क, ठोस साक्ष्य और प्रभावी जिरह के आधार पर आरोपी की संलिप्तता सिद्ध कर दी। सुनवाई के दौरान कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। सभी तथ्यों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन ने आरोपी को धारा 105 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया।
इंस्पेक्टर साहू की बैक-टू-बैक सफलता
ध्यान देने योग्य है कि इससे पहले भी इंस्पेक्टर कुमार गौरव साहू की विवेचना में रायपुर के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के हत्या प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई थी। अब इस मानववध मामले में लगातार दूसरी बड़ी सजा दिलाकर उन्होंने एक बार फिर अपनी दक्षता और प्रोफेशनलिज्म सिद्ध किया है। पुलिस विभाग इस उपलब्धि को एक बड़ी सफलता मान रहा है।