दुर्ग। भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम के तहत् प्रतिबंधित कछुआ इंडियन टेंट टरटल का अवैध रूप से व्यापार करने व अपराध सिद्ध पाए जाने के पर आरोपी योगेश कुमार नायक मड़ौदा सेक्टर भिलाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायलय द्वारा आरोपी को 15 दिवस की रिमांड पर जेल भेजा गया है। उक्त कार्रवाई मुख्य वन संरक्षक श्रीमती शालिनी रैना एवं वनमंडलाधिकारी आयुष जैन के दिशा निर्देश में वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा की गई।