गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। जिले में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों में संचालित पशुवध गृह और मांस बिक्री की सभी दुकानों को 4 सितंबर 2026 को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार जिले के सभी नगरीय निकायों की सीमा में आने वाले पशुवध गृह और मांस बिक्री केंद्रों को निर्धारित तिथि पर पूरी तरह बंद रखना अनिवार्य होगा।

जिला प्रशासन ने सभी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश 4 सितंबर 2026 को प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए जन्माष्टमी पर्व के दौरान शासन के आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने कहा है।

Tags: